UP विधानसभा प्रमुख सचिव की नियुक्ति पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई, याचिका में उठाए गए गंभीर सवाल

UP/Lucknow: उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे की नियुक्ति को लेकर मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ गुरुवार, 13 अगस्त 2026 को इस मामले पर सुनवाई करेगी। विधानसभा के पूर्व स

UP/Lucknow: उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे की नियुक्ति को लेकर मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ गुरुवार, 13 अगस्त 2026 को इस मामले पर सुनवाई करेगी। विधानसभा के पूर्व सूचना अधिकारी कर्मेश प्रताप सिंह ने यह याचिका दायर की है, जिसमें दुबे की नियुक्ति और उनके पद पर बने रहने को चुनौती दी गई है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदीप कुमार दुबे की 2009 में हुई नियुक्ति नियमों के खिलाफ थी। याचिकाकर्ता के मुताबिक, विधानसभा सचिवालय की 1974 की नियमावली के अनुसार चयन श्रेणी के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 52 वर्ष थी, लेकिन दुबे की उम्र उस समय इससे ज्यादा थी। साथ ही यह भी दावा किया गया है कि उनकी नियुक्ति बिना किसी विज्ञापन, कॉम्पिटिशन या लोक सेवा आयोग की सलाह के की गई थी।

मामले में यह सवाल भी उठाया गया है कि रिटायरमेंट की उम्र के बाद भी प्रदीप कुमार दुबे सेवा विस्तार के जरिए पद पर कैसे बने हुए हैं। याचिका में कोर्ट से ‘अधिकार पृच्छा’ (Quo Warranto) रिट जारी करने की मांग की गई है, ताकि यह साफ हो सके कि वे किस कानूनी अधिकार के तहत इस कुर्सी पर बैठे हैं।

इस मामले में पहले भी सुनवाई हो चुकी है। जून 2026 में न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति देवेश चंद्र सामंत की बेंच ने याचिका को स्वीकार करते हुए विधानसभा अध्यक्ष और प्रमुख सचिव को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने उनसे जवाब दाखिल करने को कहा था, जिसके बाद अब 13 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है।