UAE में वीजा ओवरस्टे पर लगेगा 50 दिरहम जुर्माना, नियम तोड़ने पर हो सकता है डिपोर्ट, यहाँ देखें पूरी लिस्ट
World: अगर आप UAE जाने की योजना बना रहे हैं या वहां पहले से रह रहे हैं, तो वीजा के नियमों को लेकर सावधान हो जाइए। UAE सरकार ने वीजा ओवरस्टे यानी वीजा खत्म होने के बाद भी रुकने पर जुर्माने की दरें तय कर दी हैं। अब किसी भी
World: अगर आप UAE जाने की योजना बना रहे हैं या वहां पहले से रह रहे हैं, तो वीजा के नियमों को लेकर सावधान हो जाइए। UAE सरकार ने वीजा ओवरस्टे यानी वीजा खत्म होने के बाद भी रुकने पर जुर्माने की दरें तय कर दी हैं। अब किसी भी तरह के वीजा पर ओवरस्टे करने पर एक तय राशि चुकानी होगी, ताकि लोग समय पर अपना स्टेटस अपडेट करें या देश छोड़ें।
UAE के Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs & Port Security (ICP) ने अब सभी वीजा प्रकारों के लिए एक समान जुर्माना तय किया है। 11 फरवरी 2026 से लागू हुए नियमों के मुताबिक, अब टूरिस्ट, विजिट और रेजिडेंस वीजा, सभी पर ओवरस्टे का जुर्माना 50 AED प्रति दिन होगा। पहले अलग-अलग अमीरातों में अलग-अलग दरें थीं, लेकिन अब इसे पूरे देश में एक जैसा कर दिया गया है।
वीजा के प्रकार के हिसाब से ग्रेस पीरियड की जानकारी नीचे दी गई है:
- टूरिस्ट और विजिट वीजा: इनमें कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलता है। वीजा खत्म होने के अगले ही दिन से 50 AED का जुर्माना लगना शुरू हो जाता है।
- रेजिडेंस वीजा: रेजिडेंस वीजा खत्म होने के बाद आमतौर पर 30 दिन का समय मिलता है। इस दौरान आप वीजा रिन्यू करा सकते हैं या देश छोड़ सकते हैं। अगर 30 दिन बाद भी आप रुकते हैं, तो फिर 50 AED प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा।
- विशेष श्रेणी: गोल्डन वीजा और ग्रीन वीजा धारकों या स्किल्ड वर्कर्स को 180 दिनों तक का लंबा ग्रेस पीरियड मिल सकता है।
अगर कोई व्यक्ति वीजा नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे केवल जुर्माना ही नहीं भरना होगा, बल्कि गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। ज्यादा समय तक ओवरस्टे करने वालों पर 6 महीने से लेकर 1 साल तक का री-एंट्री बैन लग सकता है। गंभीर मामलों में व्यक्ति को अपने खर्चे पर डिपोर्ट भी किया जा सकता है। इसके अलावा, ब्लैकलिस्ट होने पर GCC देशों में भविष्य में नौकरी और बैंकिंग सेवाओं में दिक्कत आ सकती है। अगर ओवरस्टे 30 दिन से ज्यादा हो गया है, तो देश छोड़ने के लिए 250 से 300 AED की फीस देकर एग्जिट परमिट (आउट-पास) लेना जरूरी होगा।
जुर्माने की जांच और भुगतान के लिए ICP की स्मार्ट सर्विसेज वेबसाइट (smartservices.icp.gov.ae) या GDRFA-Dubai की वेबसाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा एयरपोर्ट, बॉर्डर, अमेर सेंटर्स (Amer Centers) या अधिकृत टाइपिंग सेंटर्स पर जाकर भी पेमेंट की जा सकती है।
हालिया अपडेट्स के अनुसार, 15 जुलाई 2026 से इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, केन्या और दक्षिण अफ्रीका के उन नागरिकों को वीजा-ऑन-अराइवल की सुविधा दी गई है जिनके पास USA, EU, UK या कनाडा जैसे देशों का रेजिडेंस परमिट है। इनके लिए 14 दिन और 60 दिन के वीजा विकल्प हैं, लेकिन ओवरस्टे होने पर इन पर भी 50 AED प्रतिदिन का वही जुर्माना लगेगा।