UAE में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए सैलरी का नया नियम लागू, अब महीने की पहली तारीख को ही मिलेगा वेतन
Finance : UAE में काम करने वाले प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए सैलरी मिलने के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब कंपनियों को हर महीने की पहली तारीख तक पिछले महीने की सैलरी देनी होगी। यह नियम Ministry of Human Resour
Finance : UAE में काम करने वाले प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए सैलरी मिलने के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब कंपनियों को हर महीने की पहली तारीख तक पिछले महीने की सैलरी देनी होगी। यह नियम Ministry of Human Resources and Emiratisation (MOHRE) ने लागू किया है ताकि कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल सके और किसी तरह की देरी न हो।
इस नए नियम के तहत अब कंपनियों को पहले की तरह 15 दिन की मोहलत नहीं मिलेगी। अगर किसी कंपनी ने महीने की पहली तारीख के बाद भुगतान किया, तो उसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। MOHRE ने इसके लिए एक सख्त निगरानी सिस्टम बनाया है, जिससे सैलरी पेमेंट की रीयल-टाइम ट्रैकिंग की जा सके।
| मुख्य नियम | विवरण |
|---|---|
| सैलरी की तारीख | हर महीने की पहली तारीख तक भुगतान अनिवार्य |
| प्रभावी तिथि | 1 जून 2026 से लागू |
| अनुपालन शर्त | कम से कम 85% वेतन समय पर मिलना जरूरी |
| पेमेंट मोड | WPS या MOHRE द्वारा मान्य प्लेटफॉर्म |
| निगरानी | दूसरी तारीख से इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग शुरू |
| शुरुआती पेनल्टी | 5 दिन की देरी पर नए वर्क परमिट पर रोक |
नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई कंपनी बार-बार देरी करती है, तो उस पर प्रशासनिक जुर्माना लगाया जा सकता है और उसकी बिजनेस कैटेगरी को भी घटाया जा सकता है। जिन कंपनियों में 50 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, उन्हें और भी सख्त कानूनी कार्रवाई और पब्लिक प्रॉसिक्यूशन का सामना करना पड़ सकता है।