UAE में बिजनेस के लिए म्यूजिक बजाना होगा महंगा, सरकार लागू करेगी नए लाइसेंस फीस नियम
World : संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की सरकार ने अब बिजनेस में म्यूजिक बजाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इकोनॉमी और टूरिज्म मंत्रालय ने इसके लिए एक गाइड जारी की है, जिसके तहत अब कमर्शियल इस्तेमाल के लिए म्यूजिक लाइसेंस फीस
World : संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की सरकार ने अब बिजनेस में म्यूजिक बजाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इकोनॉमी और टूरिज्म मंत्रालय ने इसके लिए एक गाइड जारी की है, जिसके तहत अब कमर्शियल इस्तेमाल के लिए म्यूजिक लाइसेंस फीस देनी होगी। यह नया सिस्टम 1 दिसंबर 2026 से पूरी तरह लागू हो जाएगा।
इस नए नियम के मुताबिक होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, मॉल, फिटनेस सेंटर, एयरलाइंस और इवेंट ऑर्गेनाइजर जैसे बिजनेस को अब म्यूजिक लाइसेंस लेना होगा। फीस कितनी होगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि म्यूजिक का इस्तेमाल कैसे हो रहा है और बिजनेस का साइज क्या है। अगर कोई लाइव म्यूजिक या डीजे (DJ) परफॉर्मर बुलाता है, तो उसकी फीस बैकग्राउंड म्यूजिक के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। हालांकि, सरकारी दफ्तरों, स्कूल-कॉलेजों और बिना मुनाफे वाले चैरिटी इवेंट्स को इस फीस से छूट दी गई है।
मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मारी ने बताया कि इस कदम से कॉपीराइट नियमों को मजबूत किया जाएगा और क्रिएटिव इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। म्यूजिक अधिकारों के मैनेजमेंट और फीस वसूली के लिए सरकार ने दो संस्थाओं, Music Nation और Emirates Music Rights Association (EMRA) को जिम्मेदारी सौंपी है।
| मुख्य विवरण | जानकारी |
|---|---|
| लागू होने की तारीख | 1 दिसंबर 2026 |
| नियम का नाम | Ministerial Resolution No. 136 of 2026 |
| लाइसेंस देने वाली संस्थाएं | EMRA और Music Nation |
| किसे देना होगा शुल्क | मॉल, होटल, कैफे, रेस्टोरेंट, एयरलाइंस आदि |
| किसे मिलेगी छूट | सरकारी संस्थान, शिक्षा केंद्र और चैरिटी इवेंट |
| कल्चरल सपोर्ट फंड | कुल वसूली का 10% हिस्सा |
सरकार ने यह भी तय किया है कि वसूली गई फीस का 10 प्रतिशत हिस्सा एक नए ‘कल्चरल सपोर्ट फंड’ में जाएगा। इस फंड का इस्तेमाल नए संगीतकारों और उभरते कलाकारों को आर्थिक और तकनीकी मदद देने के लिए किया जाएगा। बिजनेस चलाने वाले लोग अब EMRA के जरिए अपने लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।