UAE में नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव के लिए अब लिखित सहमति जरूरी, बिना मंजूरी के बदलाव नहीं होगा मान्य

World : UAE में काम करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। वहां के मानव संसाधन और अमीरातीकरण मंत्रालय (MOHRE) ने साफ कर दिया है कि नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरह का बदलाव करने के लिए कर्मचारी की लिखित मंजूरी जरूरी

World : UAE में काम करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। वहां के मानव संसाधन और अमीरातीकरण मंत्रालय (MOHRE) ने साफ कर दिया है कि नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरह का बदलाव करने के लिए कर्मचारी की लिखित मंजूरी जरूरी होगी। अब कंपनी अपनी मर्जी से सैलरी या पद में बदलाव नहीं कर पाएगी।

मंत्रालय ने बताया कि सैलरी, जॉब टाइटल या काम के रोल में कोई भी बदलाव केवल MOHRE के आधिकारिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए ही मंजूर किया जाएगा। अगर कोई कंपनी इस तय प्रक्रिया के बिना कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव करती है, तो उसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं होगी। यह कदम कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है।

यह पूरा मामला फेडरल डिक्री-लॉ नंबर (33) ऑफ 2021 के नियमों के तहत आता है। इस कानून के मुताबिक, अगर कोई समझौता कर्मचारी के न्यूनतम अधिकारों को कम करता है, तो उसे रद्द माना जाएगा। कंपनी और कर्मचारी दोनों की आपसी सहमति और मंत्रालय की मंजूरी अनिवार्य है।

कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मंत्रालय ने डिजिटल सिस्टम बनाया है। कंपनियां MOHRE की वेबसाइट या स्मार्ट ऐप पर ‘Modification of Work Permits / Employment Contracts’ सर्विस का इस्तेमाल कर सकती हैं। इस बदलाव के लिए 50 AED की सरकारी फीस देनी होगी और मंजूरी मिलने के बाद दो वर्किंग डेज के अंदर नया कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी कर दिया जाएगा।

बता दें कि नए कानून के तहत UAE के प्राइवेट सेक्टर में अब सभी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड-टर्म यानी एक तय समय सीमा वाले होंगे।