UAE में बिना बताए काम छोड़ने वाले कर्मचारियों की बढ़ेंगी मुश्किलें, MoHRE ने शुरू की नई सर्विस

World: UAE में काम करने वाले भारतीयों और अन्य प्रवासियों के लिए एक जरूरी खबर है। वहां के मानव संसाधन और अमीरातीकरण मंत्रालय (MoHRE) ने ‘Absence From Work’ नाम की एक नई सर्विस शुरू की है। इस नियम के तहत अगर को

World: UAE में काम करने वाले भारतीयों और अन्य प्रवासियों के लिए एक जरूरी खबर है। वहां के मानव संसाधन और अमीरातीकरण मंत्रालय (MoHRE) ने ‘Absence From Work’ नाम की एक नई सर्विस शुरू की है। इस नियम के तहत अगर कोई कर्मचारी बिना बताए काम से गायब रहता है, तो कंपनी उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है।

नियम के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी लगातार 7 दिन या उससे ज्यादा समय तक काम से अनुपस्थित रहता है और कंपनी को उसके ठिकाने के बारे में पता नहीं चलता या उससे संपर्क नहीं हो पाता, तो एम्प्लॉयर MoHRE ऐप, वेबसाइट या अधिकृत सर्विस सेंटर के जरिए शिकायत कर सकता है। यह पूरी प्रक्रिया कैबिनेट रिज़ॉल्यूशन नंबर 1 (2022) के आर्टिकल 28(1) के तहत लागू की गई है। शिकायत दर्ज कराने के लिए कंपनी को कर्मचारी का पासपोर्ट नंबर, वर्क परमिट, नाम और राष्ट्रीयता जैसी जानकारी देनी होगी।

इस शिकायत के बाद MoHRE करीब 14 कार्य दिवसों में मामले की जांच करता है। अगर शिकायत सही पाई जाती है, तो कर्मचारी का वर्क परमिट अपने आप रद्द हो जाएगा। इसके अलावा, उस व्यक्ति पर एक साल का वर्क बैन लग सकता है, वीजा रद्द हो सकता है और उसे देश से बाहर (deportation) भी किया जा सकता है।

हालांकि, कर्मचारियों के बचाव के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। अगर किसी कर्मचारी ने पहले से ही MoHRE या कोर्ट में कंपनी के खिलाफ कोई लेबर केस किया हुआ है, तो कंपनी उसके खिलाफ गायब होने की रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकती। साथ ही, अगर अनुपस्थिति की वजह कोई मेडिकल इमरजेंसी या कोई बड़ा व्यक्तिगत संकट है, तो ऐसी रिपोर्ट आगे नहीं बढ़ेगी। गलत रिपोर्ट किए गए कर्मचारी MoHRE की विवाद समाधान प्रक्रिया के जरिए अपनी बात रख सकते हैं।

हाल ही में MoHRE ने 1 सितंबर से 31 अक्टूबर 2024 तक एक खास मौका भी दिया था, जिसमें उल्लंघन करने वाले कर्मचारी अपना स्टेटस ठीक करा सकते थे और कंपनियां प्रशासनिक जुर्माने से बच सकती थीं।