UAE में धूप में काम करने पर लगा बैन, नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर लगेगा 50 हजार दिरहम तक का जुर्माना
World : UAE सरकार ने भीषण गर्मी से मजदूरों को बचाने के लिए ‘मिडडे ब्रेक’ नियम को सख्ती से लागू कर दिया है। अब दोपहर के समय सीधी धूप में काम कराने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम खास तौर पर
World : UAE सरकार ने भीषण गर्मी से मजदूरों को बचाने के लिए ‘मिडडे ब्रेक’ नियम को सख्ती से लागू कर दिया है। अब दोपहर के समय सीधी धूप में काम कराने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम खास तौर पर उन बाहरी मजदूरों के लिए है जो खुले मैदानों या निर्माण स्थलों पर काम करते हैं।
मानव संसाधन और अमीरातीकरण मंत्रालय (MoHRE) के मुताबिक, 15 जून से 15 सितंबर तक दोपहर 12:30 बजे से 3:00 बजे के बीच किसी भी मजदूर से सीधी धूप में काम कराना मना है। यह नियम सभी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों पर लागू होगा, चाहे वह वीकेंड हो या सरकारी छुट्टी का दिन। नियमों का पालन न करने वाली कंपनी को हर एक मजदूर के लिए 5,000 दिरहम जुर्माना देना होगा। अगर कई मजदूर नियम उल्लंघन में पाए जाते हैं, तो यह जुर्माना 50,000 दिरहम तक बढ़ सकता है।
मंत्रालय ने साफ किया है कि बार-बार गलती करने वाली कंपनियों के वर्क परमिट निलंबित किए जा सकते हैं या उनकी फाइल बंद की जा सकती है। अगर लापरवाही की वजह से किसी मजदूर को चोट लगती है, तो मामला कानूनी कार्रवाई और पब्लिक प्रॉसिक्यूशन तक जा सकता है। कंपनियों के लिए यह जरूरी है कि वे मजदूरों को छायादार आराम करने की जगह, ठंडा पीने का पानी और फर्स्ट-एड किट जैसी सुविधाएं दें।
डिलीवरी राइडर्स के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। उन्हें दोपहर 12:30 से 3:00 बजे के बीच काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और इस दौरान पैदल डिलीवरी पर पूरी तरह रोक है। सरकार ने डिलीवरी वर्करों की मदद के लिए पूरे UAE में 12,000 से ज्यादा एयर-कंडीशन्ड रेस्ट एरिया बनाए हैं।
कुछ जरूरी सेवाओं को इस नियम से छूट दी गई है, जैसे सड़क पर डामर बिछाना, कंक्रीट डालना या बिजली-पानी की आपातकालीन मरम्मत का काम। हालांकि, इन छूट वाले कामों में भी कंपनी को मजदूरों के लिए छाया, पानी और सुरक्षा उपकरण देना अनिवार्य होगा। लोग किसी भी उल्लंघन की शिकायत MoHRE के कॉल सेंटर (600590000) या उनकी ऐप के जरिए कर सकते हैं।