UAE में छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत, कॉर्पोरेट टैक्स छूट की समय सीमा 2029 तक बढ़ाई गई
Finance: UAE सरकार ने छोटे बिजनेस चलाने वालों के लिए टैक्स के नियमों में बड़ी ढील दी है। सरकार ने छोटे व्यवसायों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स छूट कार्यक्रम (Small Business Relief) को तीन साल के लिए और बढ़ा दिया है। पहले यह सुव
Finance: UAE सरकार ने छोटे बिजनेस चलाने वालों के लिए टैक्स के नियमों में बड़ी ढील दी है। सरकार ने छोटे व्यवसायों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स छूट कार्यक्रम (Small Business Relief) को तीन साल के लिए और बढ़ा दिया है। पहले यह सुविधा 2026 के अंत तक मिलने वाली थी, लेकिन अब इसका लाभ दिसंबर 2029 तक मिलेगा।
वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने 7 अगस्त 2026 को मिनिस्ट्रियल डिसीजन नंबर 131 के जरिए इस फैसले की घोषणा की। यह कदम उन उद्यमियों की मदद के लिए उठाया गया है जो देश की गैर-तेल जीडीपी में 60 प्रतिशत से ज्यादा का योगदान देते हैं। UAE में लगभग 94 प्रतिशत सक्रिय बिजनेस छोटे स्तर के हैं, जिन्हें इस फैसले से स्थिरता मिलेगी।
इस टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं, जिन्हें समझना कारोबारियों के लिए जरूरी है:
| विवरण | नियम और शर्तें |
|---|---|
| सालाना कमाई की सीमा | सालाना रेवेन्यू 3 मिलियन AED (लगभग $816,882) से कम होना चाहिए |
| लागू होने की तारीख | 1 जून 2023 या उसके बाद शुरू होने वाले टैक्स पीरियड से लागू |
| किसे मिलेगी छूट | UAE के निवासी व्यक्ति और कानूनी संस्थाएं (Resident Persons) |
| किसे नहीं मिलेगी छूट | Qualifying Free Zone Persons और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां (जिनकी कमाई 3.15 बिलियन AED से ज्यादा है) |
| आवेदन प्रक्रिया | यह छूट ऑटोमैटिक नहीं है, टैक्स रिटर्न भरते समय इसे चुनना होगा |
| जरूरी दस्तावेज | टैक्स रजिस्ट्रेशन जरूरी है और रिकॉर्ड 7 साल तक संभालकर रखने होंगे |
फेडरल टैक्स अथॉरिटी (FTA) ने साफ किया है कि भले ही बिजनेस को टैक्स में छूट मिले, लेकिन उन्हें समय पर अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। अगर कोई कंपनी समय पर रिटर्न नहीं भरती है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। मंत्रालय का कहना है कि इस फैसले का मकसद स्टार्टअप्स और छोटे बिजनेस को बढ़ावा देना है ताकि वे अपने काम को और बढ़ा सकें।