UAE में Emirates ID रिन्यू कराना हुआ आसान, अब एक्सपायरी से एक साल पहले ही करा सकेंगे नवीनीकरण
World : UAE के नागरिकों के लिए अपनी पहचान पत्र यानी Emirates ID को रिन्यू कराना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security (ICP) ने इसके नियमों में बड़ा
World : UAE के नागरिकों के लिए अपनी पहचान पत्र यानी Emirates ID को रिन्यू कराना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security (ICP) ने इसके नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब नागरिक अपने आईडी कार्ड के खत्म होने से एक साल पहले ही इसे रिन्यू करा सकते हैं, जबकि पहले यह समय सीमा केवल छह महीने की थी।
यह नया नियम 14 जुलाई 2026 से लागू हो चुका है। ICP के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल सुहेल सईद अल खैली ने बताया कि यह कदम नागरिकों के जीवन को आसान बनाने और सरकारी सेवाओं को और बेहतर करने के लिए उठाया गया है। इसका मकसद सरकारी कागजी कार्रवाई को कम करना और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना है।
सबसे बड़ी राहत उन लोगों के लिए है जिनका पासपोर्ट और Emirates ID एक साथ एक्सपायर हो रहे हैं। अब वे एक ही ट्रांजैक्शन के जरिए दोनों दस्तावेजों को रिन्यू करा सकते हैं। इससे लोगों का समय बचेगा और उन्हें बार-बार अलग-अलग आवेदन नहीं करने पड़ेंगे। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल है और इसे ICP के स्मार्ट पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए पूरा किया जा सकता है।
| विवरण | नियम/शुल्क |
|---|---|
| नवीनीकरण समय सीमा | एक्सपायरी से 1 साल पहले |
| 21 साल से कम उम्र वालों के लिए वैधता | 5 साल |
| 21 साल या उससे ज्यादा उम्र वालों के लिए वैधता | 10 साल |
| ग्रेस पीरियड (समय सीमा के बाद) | 30 दिन |
| देरी से रिन्यू कराने पर जुर्माना | 20 AED प्रतिदिन (अधिकतम 1,000 AED) |
| अर्जेंट (Fawri) सर्विस शुल्क | अतिरिक्त 150 AED |