UAE में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर लगा 81,000 दिरहम का जुर्माना, रेस्टोरेंट के खिलाफ वीडियो डालना पड़ा महंगा
World: यूएई की एक अदालत ने एक महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कुल 81,000 दिरहम का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। यह मामला एक मशहूर रेस्टोरेंट के खिलाफ वीडियो पोस्ट करने से जुड़ा है। कोर्ट ने माना कि इन्फ्लुएंसर का वीडिय
World: यूएई की एक अदालत ने एक महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कुल 81,000 दिरहम का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। यह मामला एक मशहूर रेस्टोरेंट के खिलाफ वीडियो पोस्ट करने से जुड़ा है। कोर्ट ने माना कि इन्फ्लुएंसर का वीडियो केवल आलोचना नहीं था, बल्कि उसने मानहानि की सीमा पार कर दी थी।
अबू धाबी की अदालत ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए इन्फ्लुएंसर पर 30,000 दिरहम का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही रेस्टोरेंट मालिक को हुए नुकसान के लिए 51,000 दिरहम का हर्जाना देने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने विवादित वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन को जब्त करने का निर्देश भी दिया।
अबू धाबी न्यायिक विभाग (ADJD) ने इस मामले के जरिए लोगों को आगाह किया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने वाले पोस्ट के गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। विभाग ने ‘A Brief Video… A Costly Price’ नाम से एक जागरूकता वीडियो भी जारी किया है ताकि लोग साइबर कानूनों के बारे में जान सकें।
यूएई के साइबर अपराध कानून (Federal Decree-Law No. 34 of 2021) और दंड संहिता के तहत किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुँचाना या गलत आरोप लगाना अपराध है। कोर्ट ने साफ किया कि ग्राहकों को किसी सर्विस या प्रोडक्ट पर अपनी राय देने का हक है, लेकिन जब बात व्यक्तिगत हमलों और अपमानजनक भाषा पर आती है, तो कानून उसे सुरक्षा नहीं देता।