Maharashtra: ठाणे के Mira Road इलाके की Srishti Complex सोसाइटी में बकरिद के मौके पर बकरों के लिए बनाए गए शेड को लेकर भारी तनाव फैल गया। इस विवाद के दौरान दो गुटों में झड़प हुई जिसमें तीन लोग घायल हो गए। मामला बढ़ने के ब
Maharashtra: ठाणे के Mira Road इलाके की Srishti Complex सोसाइटी में बकरिद के मौके पर बकरों के लिए बनाए गए शेड को लेकर भारी तनाव फैल गया। इस विवाद के दौरान दो गुटों में झड़प हुई जिसमें तीन लोग घायल हो गए। मामला बढ़ने के बाद पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा और भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा।
विवाद की वजह और झड़प में क्या हुआ
पूनम क्लस्टर-1 स्थित इस सोसाइटी में बकरों के लिए एक अस्थाई शेड बनाया गया था, जिसका कुछ निवासियों ने विरोध किया। पहले यह शेड हटा दिया गया था, लेकिन जब इसे दोबारा बनाने की कोशिश हुई तो माहौल बिगड़ गया। इस टकराव में VHP नेता Nagnath Kamble और दो अन्य लोगों पर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है और शेख अबुल रहीम शेख नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है।
कानूनी नियम और प्रशासन की कार्रवाई
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि Supreme Court और Bombay High Court के निर्देशों के अनुसार रिहायशी इलाकों में बिना अनुमति के पशु बलि पर रोक है। विवाद को सुलझाने के लिए DCP Rahul Chauhan ने बताया कि सभी बकरों को नगर पालिका द्वारा तय की गई जगह पर शिफ्ट करने पर सहमति बनी है। वहीं, मुंबई मेयर Ritu Tawde और BJP नेताओं ने BMC से ऐसी प्रथाओं पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए सर्कुलर जारी करने की मांग की है।
मौजूदा स्थिति और राजनीतिक प्रतिक्रिया
घटना के बाद VHP और Bajrang Dal के कार्यकर्ताओं ने सोसाइटी के बाहर प्रदर्शन किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। कुछ लोगों ने वहां ‘वराह पूजा’ के लिए सूअर लाने की कोशिश भी की। BJP विधायक Sanjay Upadhyay और पूर्व सांसद Kirit Somaiya ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि डर का माहौल बनाने की कोशिश की गई। फिलहाल Kashimira पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर राजेंद्र कांबले के मुताबिक स्थिति नियंत्रण में है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
Mira Road की सोसाइटी में विवाद क्यों हुआ?
Srishti Complex सोसाइटी में बकरिद के लिए बनाए गए अस्थाई शेड और बकरों को रखने को लेकर हिंदू और मुस्लिम निवासियों के बीच विवाद हुआ, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गया।
क्या रिहायशी इलाकों में पशु बलि की अनुमति है?
नहीं, पुलिस और अधिकारियों के अनुसार Supreme Court और Bombay High Court के आदेशों के तहत रिहायशी कॉलोनियों में पशु बलि पर प्रतिबंध है।