Maharashtra: ठाणे सिटी पुलिस ने शहर के सभी बार और परमिट रूम के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। पुलिस कमिश्नर Ashutosh Dumbare ने इस आदेश को रिन्यू किया है, जो 24 अप्रैल से 22 जून 2026 तक लागू रहेगा। अब इन जगहों पर काम कर
Maharashtra: ठाणे सिटी पुलिस ने शहर के सभी बार और परमिट रूम के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। पुलिस कमिश्नर Ashutosh Dumbare ने इस आदेश को रिन्यू किया है, जो 24 अप्रैल से 22 जून 2026 तक लागू रहेगा। अब इन जगहों पर काम करने वाले हर कर्मचारी और बाउन्सर की पुलिस जांच कराना अनिवार्य होगा ताकि सुरक्षा व्यवस्था बेहतर रहे।
बार और स्टाफ के लिए क्या हैं नए नियम?
पुलिस के नए आदेश के मुताबिक, अब सभी बार और परमिट रूम को अपने बाउंसर्स और स्टाफ का कैरेक्टर वेरिफिकेशन कराना होगा। पिछले 10 सालों में जिस किसी का भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, उसे पुलिस की अनुमति के बिना नौकरी पर नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा, अगर किसी नशे में धुत या हंगामा करने वाले ग्राहक को जबरदस्ती बाहर निकाला जाता है, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करना जरूरी होगा।
समय सीमा और सुरक्षा के कड़े इंतजाम
शहर के सभी बार अब रात 1:30 बजे तक ही खुल सकेंगे और खाने-पीने का आखिरी ऑर्डर रात 1:15 बजे तक लिया जाएगा। म्यूजिक भी 1:30 बजे बंद करना होगा, जबकि बाहर होने वाले प्रोग्राम रात 10 बजे तक ही चलेंगे। सुरक्षा के लिए एंट्री, एग्जिट और काउंटर पर CCTV कैमरे लगाना जरूरी है, जिसका 30 दिनों का फुटेज संभाल कर रखना होगा।
| नियम |
विवरण |
| बंद होने का समय |
रात 1:30 बजे (लास्ट ऑर्डर 1:15 बजे) |
| CCTV फुटेज |
कम से कम 30 दिनों का रिकॉर्ड रखना होगा |
| प्रतिबंधित चीजें |
ई-सिगरेट, वेप और हुक्का पूरी तरह बैन |
| उम्र की सीमा |
18 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री मना है |
| विदेशी कलाकार |
15 दिन पहले पुलिस को सूचना और पासपोर्ट-वीजा देना होगा |
| साइन बोर्ड |
‘No Drugs Allowed’ का बोर्ड लगाना अनिवार्य है |
इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने साफ किया है कि मेहमानों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा की पूरी जिम्मेदारी बार मालिकों की होगी। साथ ही, बाहर ट्रैफिक और पार्किंग का इंतजाम भी मालिकों को ही करना होगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
ठाणे में बार बंद होने का समय क्या है?
नए नियमों के अनुसार, सभी बार रात 1:30 बजे तक बंद हो जाएंगे और आखिरी ऑर्डर रात 1:15 बजे तक लिया जाएगा।
स्टाफ और बाउंसर्स के लिए क्या शर्त रखी गई है?
सभी स्टाफ और बाउंसर्स का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य है। पिछले 10 साल में आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को बिना पुलिस अनुमति के नौकरी नहीं दी जा सकती।