Telangana के प्राइवेट स्कूलों को सख्त निर्देश, ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं की तो रद्द हो सकती है मान्यता

Telangana: स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी प्राइवेट अनएडेड स्कूलों के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। अब इन स्कूलों को अपनी सालाना प्रशासन रिपोर्ट (AAR) और चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित खातों का विवरण जमा करना होगा।

Telangana: स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी प्राइवेट अनएडेड स्कूलों के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। अब इन स्कूलों को अपनी सालाना प्रशासन रिपोर्ट (AAR) और चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित खातों का विवरण जमा करना होगा। अगर स्कूल समय पर यह जानकारी नहीं देते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने आदेश दिया है कि शैक्षणिक वर्ष 2023-24 और 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट 30 जुलाई तक आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। इसके साथ ही स्कूलों को साल 2026-27 के लिए अपनी क्लास-वार फीस की जानकारी नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर साफ-साफ दिखानी होगी ताकि अभिभावकों को फीस के बारे में पता रहे।

स्कूल शिक्षा निदेशक डॉ. ई नवीन निकोलस ने सभी रीजनल जॉइंट डायरेक्टर्स (RJDs) और जिला शिक्षा अधिकारियों (DEOs) को इस काम में तेजी लाने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो स्कूल इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें तुरंत कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए।

नियमों के मुताबिक, अगर कोई स्कूल ऑडिट रिपोर्ट या फीस का विवरण नहीं देता है, तो 1 जनवरी 1994 के सरकारी आदेश (G.O.Ms.No.1) के तहत उनकी मान्यता या अनुमति वापस ली जा सकती है। यह कदम स्कूलों में पारदर्शिता लाने और फीस की मनमानी रोकने के लिए उठाया गया है।