Shraddha Walkar murder case: कोर्ट ने आफताब के वकील को दी चेतावनी, कहा- जल्द पूरा करें गवाहों से पूछताछ

Delhi: श्रद्धा वाकर हत्याकांड में साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब अमीन पूनवाला के बचाव पक्ष के वकील को कड़ी चेतावनी दी है। एडिशनल सेशन्स जज (ASJ) हरगुरविंदर सिंह जग्गी ने साफ कहा है कि गवाहों से पूछताछ (cross-examination) के

Delhi: श्रद्धा वाकर हत्याकांड में साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब अमीन पूनवाला के बचाव पक्ष के वकील को कड़ी चेतावनी दी है। एडिशनल सेशन्स जज (ASJ) हरगुरविंदर सिंह जग्गी ने साफ कहा है कि गवाहों से पूछताछ (cross-examination) के लिए पर्याप्त मौके दिए जा चुके हैं। अगर अब भी पूछताछ पूरी नहीं हुई, तो कानून अपनी राह चलेगा।

अदालत ने निर्देश दिया है कि हेड कांस्टेबल दीपक से पूछताछ 30 जुलाई 2026 तक हर हाल में पूरी कर ली जाए। बचाव पक्ष के वकील अक्षय भंडारी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि वह तय समय तक इस प्रक्रिया को खत्म कर लेंगे। कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई हर दिन कर रहा है ताकि ट्रायल में तेजी लाई जा सके। इससे पहले जज ने ट्रायल की धीमी रफ्तार पर चिंता जताई था जिसके बाद 20 जुलाई से डेली सुनवाई शुरू की गई थी।

कोर्ट ने 30 जुलाई को दोपहर 2 बजे के लिए नए समन जारी किए हैं। इसमें जांच अधिकारी इंस्पेक्टर राम सिंह, एसआई अंकित शर्मा, हेड कांस्टेबल दीपक और हेड कांस्टेबल सिद्धार्थ सहित केस से जुड़ी प्रॉपर्टी को पेश करने का आदेश दिया गया है। मामले की पैरवी स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर मधुकर पांडे और श्रद्धा के भाई के वकील सीमा खुशवाहा कर रही हैं।

वहीं, 22 जुलाई को कोर्ट ने एक याचिका खारिज कर दी थी जिसमें मांग की गई थी कि आफताब को सुनवाई के दौरान अपने वकील के बगल में बैठने न दिया जाए। जज ने कहा कि आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है और इसमें कानूनी मदद मिलना जरूरी है। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के नियमों का हवाला देते हुए आफताब को वकील के पास बैठने की अनुमति दी।