UAE के Sharjah में ड्रोन उड़ाने के नियम बदले, अब बिना रजिस्ट्रेशन नहीं उड़ा पाएंगे Drone

World : संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के शारजाह में अब ड्रोन उड़ाना पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। शारजाह के शासक शेख डॉ. सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिमी ने ड्रोन ऑपरेशन्स को रेगुलेट करने के लिए एक नया कानून जारी किया है। यह कानून

World : संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के शारजाह में अब ड्रोन उड़ाना पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। शारजाह के शासक शेख डॉ. सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिमी ने ड्रोन ऑपरेशन्स को रेगुलेट करने के लिए एक नया कानून जारी किया है। यह कानून 22 जून 2026 से लागू हो गया है, जिसका मकसद आसमान की सुरक्षा को बढ़ाना और ड्रोन के गलत इस्तेमाल को रोकना है।

नया कानून कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और मनोरंजन के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी ड्रोन पर लागू होगा। इसमें फ्री जोन और स्पेशल डेवलपमेंट जोन भी शामिल हैं। अब चाहे कोई आम व्यक्ति हो या कोई प्राइवेट कंपनी, सबको इन नियमों का पालन करना होगा। हालांकि, सेना और सुरक्षा बलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन को इस कानून से बाहर रखा गया है।

ड्रोन चलाने वालों के लिए अब कुछ सख्त शर्तें रखी गई हैं। सबसे जरूरी यह है कि किसी भी ड्रोन को उड़ाने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन Sharjah Department of Civil Aviation या General Civil Aviation Authority (GCAA) के पास कराना अनिवार्य होगा। ड्रोन पर रजिस्ट्रेशन नंबर या पहचान कोड भी साफ दिखना चाहिए। नियमों के मुताबिक, ड्रोन को केवल दिन की रोशनी में, 400 फीट की ऊंचाई से नीचे और ऑपरेटर की नजर के सामने ही उड़ाना होगा। साथ ही, एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट से कम से कम पांच किलोमीटर की दूरी बनाए रखना जरूरी है।

नियम/शर्त विवरण
रजिस्ट्रेशन SCDA या GCAA के पास अनिवार्य
अधिकतम ऊंचाई 400 फीट से कम
समय केवल दिन के समय
एयरपोर्ट से दूरी कम से कम 5 किलोमीटर
परमिट वैधता 5 किलो से कम के ड्रोन के लिए 2 साल
बीमा (Insurance) कमर्शियल ऑपरेटरों के लिए अनिवार्य

शारजाह सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन शेख खालिद बिन एसाम बिन सकर अल कासिमी ने कहा कि यह कानून emirate के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जिम्मेदारी शारजाह पुलिस को सौंपी गई है। इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य शारजाह को ड्रोन इंडस्ट्री के लिए एक क्षेत्रीय हब बनाना और साथ ही हवाई सुरक्षा को पुख्ता करना है।