Sharjah में iPhone बेचने के नाम पर 6 लाख दिरहम की धोखाधड़ी, जालसाज को 6 महीने की जेल
World : शारजाह की एक अदालत ने iPhone बेचने के नाम पर एक खरीदार से 6,92,000 दिरहम की ठगी करने वाले व्यक्ति को छह महीने की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले को महज एक व्यापारिक विवाद नहीं बल्कि सोची-समझी आपराधिक धोखाध
World : शारजाह की एक अदालत ने iPhone बेचने के नाम पर एक खरीदार से 6,92,000 दिरहम की ठगी करने वाले व्यक्ति को छह महीने की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले को महज एक व्यापारिक विवाद नहीं बल्कि सोची-समझी आपराधिक धोखाधड़ी माना है। यह फैसला 16 जुलाई 2026 को शारजाह कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस के पांचवें मिसडिमीनोर सर्किट द्वारा सुनाया गया।
पब्लिक प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, आरोपी ने झूठ बोला था कि उसका मोबाइल फोन ट्रेडिंग का बिजनेस है और वह 160 iPhone 17 Pro Max डिवाइस सप्लाई कर सकता है। इसके झांसे में आकर एक अरब खरीदार ने उसे कुल 6,92,000 दिरहम दिए। जांच में पता चला कि आरोपी के पास न तो कोई लाइसेंस प्राप्त कंपनी थी और न ही उसके पास वादा किए गए स्मार्टफोन का स्टॉक था।
यह पूरा मामला 20 फरवरी 2024 को शुरू हुआ था, जब जमाल अब्दुल नासिर स्ट्रीट पर एमिरेट्स पोस्ट के पास कैश का लेनदेन हुआ था। एक गवाह ने भी इस लेनदेन की पुष्टि की। आरोपी ने समय बिताने और डिलीवरी में देरी करने के लिए व्हाट्सएप के जरिए पीड़ित को अल नहदा की एक बिल्डिंग में जाने को कहा था।
अदालत ने इस मामले में UAE के अपराध और सजा कानून (Federal Decree-Law No. 31 of 2021) और साइबर अपराध कानून के तहत कार्रवाई की है। कोर्ट ने आदेश दिया कि दोषी व्यक्ति न्यायिक शुल्क का भुगतान करेगा। वहीं, पीड़ित को उनके पैसों की भरपाई के लिए सिविल कोर्ट में जाने का निर्देश दिया गया है।