Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने एक पुराने जमीन विवाद में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने DDA को आदेश दिया है कि वह Reliance Eminent Trading and Commercial Private Limited को 164.91 करोड़ रुपये वापस कर
Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने एक पुराने जमीन विवाद में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने DDA को आदेश दिया है कि वह Reliance Eminent Trading and Commercial Private Limited को 164.91 करोड़ रुपये वापस करे। खास बात यह है कि यह पैसा सिर्फ मूल राशि नहीं है, बल्कि इसमें 18 साल का ब्याज भी शामिल है।
यह पूरा मामला क्या है और विवाद क्यों हुआ?
यह मामला साल 2007 से शुरू हुआ था जब DDA ने एक जमीन की नीलामी की थी। Reliance कंपनी ने इस नीलामी में हिस्सा लिया और 12 जुलाई 2007 तक पूरा भुगतान कर दिया था। लेकिन बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने 2016 में पाया कि जमीन का अधिग्रहण सही तरीके से नहीं हुआ था, इसलिए वह रद्द हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2017 में इस फैसले को सही माना था। DDA को जमीन दोबारा हासिल करने के लिए समय दिया गया था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। इसके बाद कंपनी ने अपने पैसे वापस पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी।
रिफंड और ब्याज का गणित क्या है?
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कंपनी को उसकी पूरी रकम ब्याज के साथ मिलनी चाहिए। भुगतान का विवरण नीचे दी गई टेबल में देखें:
| विवरण |
जानकारी |
| मूल रिफंड राशि |
164.91 करोड़ रुपये |
| ब्याज दर |
7.5% सालाना |
| ब्याज की अवधि |
12 जुलाई 2007 से भुगतान की तारीख तक |
| भुगतान की समय सीमा |
8 हफ्ते के भीतर |
कोर्ट ने कहा कि जब कंपनी का कोई दोष नहीं था, तो उसे उसका पैसा ब्याज सहित मिलना चाहिए। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने इस फैसले में ‘देरी से मिला न्याय, न्याय न मिलने के बराबर है’ वाली बात पर जोर दिया।
कोर्ट ने DDA की किन दलीलों को खारिज किया?
DDA ने कोर्ट में यह तर्क दिया था कि पैसा मांगने की समय सीमा (Time-barred) खत्म हो चुकी है। साथ ही DDA ने यह शर्त रखी थी कि पैसा तभी मिलेगा जब कंपनी जमीन का कब्जा वापस कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों बातों को मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए जमीन के कागजात (Conveyance Deed) को रद्द कर दिया और DDA को जल्द से जल्द भुगतान करने का निर्देश दिया।
Frequently Asked Questions (FAQs)
DDA को कुल कितनी राशि लौटानी होगी?
DDA को Reliance Eminent Trading and Commercial Private Limited को 164.91 करोड़ रुपये की मूल राशि और उस पर 12 जुलाई 2007 से 7.5% सालाना ब्याज देना होगा।
यह मामला कोर्ट तक क्यों पहुंचा?
DDA ने जमीन की नीलामी की थी, लेकिन बाद में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में चूक पाई गई और अधिग्रहण रद्द हो गया। DDA जमीन दोबारा हासिल नहीं कर सका, इसलिए कंपनी ने अपना पैसा वापस मांगा।