Delhi: पुलिस के गलत रिकॉर्ड पर Saket Court सख्त, आरोपी को मिली जमानत; CP को सुधारने के आदेश

Delhi: साकेत कोर्ट ने एक मामले में आरोपी को रेगुलर बेल दे दी है। कोर्ट ने पाया कि दिल्ली पुलिस ने आरोपी का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड तैयार किया था, उसमें कई गलतियां थीं। जज ने कहा कि अगर इन गलत जानकारियों को देखा जाता, तो जमान

Delhi: साकेत कोर्ट ने एक मामले में आरोपी को रेगुलर बेल दे दी है। कोर्ट ने पाया कि दिल्ली पुलिस ने आरोपी का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड तैयार किया था, उसमें कई गलतियां थीं। जज ने कहा कि अगर इन गलत जानकारियों को देखा जाता, तो जमानत मिलने में दिक्कत हो सकती थी।

अडिशनल सेशन जज सोनू अग्निहोत्री ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने पाया कि पुलिस रिकॉर्ड में आरोपी को 36 आपराधिक मामलों में शामिल दिखाया गया था। लेकिन जब रिकॉर्ड की जांच हुई, तो पता चला कि वह केवल 5 मामलों में शामिल था, जिनमें से 3 मामले पहले ही खत्म हो चुके थे।

कोर्ट ने इस बात पर गंभीर चिंता जताई कि Mehrauli पुलिस स्टेशन की कम से कम 17 e-FIR में आरोपी का नाम गलत तरीके से डाला गया था, जबकि उस व्यक्ति को न तो गिरफ्तार किया गया था और न ही उसके खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल हुई थी। कोर्ट ने साफ किया कि किसी व्यक्ति का नाम पुलिस रिकॉर्ड में होने का मतलब यह नहीं है कि वह अपराधी है, जब तक कि उसकी गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई न हुई हो।

इस लापरवाही को देखते हुए कोर्ट ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर (CP) को निर्देश दिया है कि वे इन गलत रिकॉर्ड्स की पूरी जांच करें और इन्हें सुधारें। साथ ही, कमिश्नर को इस सुधार का सबूत भी कोर्ट में पेश करना होगा। कोर्ट ने State Crime Records Bureau (SCRB) द्वारा रखे गए गलत रिकॉर्ड्स पर भी नाराजगी जताई है।