Raigad में ट्रक ड्राइवरों को लूटने वाले 3 अपराधी तशरीद, 2 साल तक पुणे और नवी मुंबई में भी एंट्री बैन
Raigad: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर ट्रक ड्राइवरों और माल ढोने वाले वाहनों को लूटने वाले एक गैंग के तीन सदस्यों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। रायगढ़ जिले की पुलिस अधीक्षक (SP) Anchal Dalal ने इन तीनों आरोपियों को
Raigad: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर ट्रक ड्राइवरों और माल ढोने वाले वाहनों को लूटने वाले एक गैंग के तीन सदस्यों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। रायगढ़ जिले की पुलिस अधीक्षक (SP) Anchal Dalal ने इन तीनों आरोपियों को दो साल के लिए तशरीद (externed) कर दिया है। अब ये अपराधी रायगढ़ पुलिस के साथ-साथ पड़ोसी पुणे और नवी मुंबई पुलिस कमिश्नरेट के इलाके में भी नहीं रह सकेंगे।
यह कार्रवाई खालपुर पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर Sachin Pawar की रिपोर्ट के आधार पर की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2017 से सितंबर 2025 के बीच इस गैंग के खिलाफ चोरी, लूटपाट और सेंधमारी जैसे 13 गंभीर मामले दर्ज थे। पुलिस के मुताबिक, बार-बार गिरफ्तारी और बचाव के इंतजामों के बावजूद ये लोग अपनी आपराधिक हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे, इसलिए इन्हें इलाके से बाहर निकालने का फैसला लिया गया।
तशरीद किए गए लोगों में गैंग का सरगना 26 साल का Mangesh Pawar शामिल है, जो खालपुर तालुका के निंबोडे डांडवाड़ी का रहने वाला है। उसके साथ 25 साल का Kishore Pawar (शिरावली निवासी) और 27 साल का Gurunath उर्फ Kishore Hilam (आनंदवाड़ी निवासी) को भी बाहर किया गया है।
महाराष्ट्र पुलिस एक्ट, 1951 के तहत तशरीद एक बचाव का तरीका है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की मौजूदगी से इलाके की शांति और कानून व्यवस्था को खतरा होता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में 22 जुलाई 2026 को यह साफ किया था कि ऐसे आदेश ठोस सबूतों और गवाहों के डर के आधार पर होने चाहिए। इसी नियम का पालन करते हुए SP Anchal Dalal ने शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 को यह आदेश जारी किया।