Bihar : पटना नगर निगम ने उन लोगों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है जिन्होंने अब तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है। निगम ने कुल 63,816 डिफॉल्टर्स की एक लिस्ट तैयार की है और उन्हें आखिरी चेतावनी दे दी है। अगर तय समय म
Bihar : पटना नगर निगम ने उन लोगों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है जिन्होंने अब तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है। निगम ने कुल 63,816 डिफॉल्टर्स की एक लिस्ट तैयार की है और उन्हें आखिरी चेतावनी दे दी है। अगर तय समय में बकाया पैसा जमा नहीं हुआ तो सरकार की ओर से बड़ा वसूली अभियान चलाया जाएगा।
टैक्स न भरने पर क्या होगी कार्रवाई
नगर निगम ने साफ कर दिया है कि बकाया भुगतान न करने वालों के खिलाफ बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 155 के तहत कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें डिफॉल्टर्स के बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। साथ ही, उनकी चल और अचल संपत्ति को जब्त कर उसकी नीलामी भी की जा सकती है। बड़े डिफॉल्टर्स के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे ताकि अन्य लोग समय पर टैक्स भरें।
कितना है बकाया और कौन हैं मुख्य निशाने पर
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पटना नगर निगम के पास लगभग 65.60 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है। निगम ने विशेष रूप से उन 685 लोगों को टारगेट किया है जिनका बकाया 1 लाख रुपये से ज्यादा है। इसके अलावा 5,000 रुपये से अधिक बकाया रखने वाले प्रॉपर्टी मालिकों से भी संपर्क किया जा रहा है। निगम ने वसूली के लिए डोर-टू-डोर कैंप और सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक काउंटर खोलने जैसी सुविधाएं दी थीं।
टैक्स भुगतान पर मिलने वाली छूट और नियम
नगर निगम ने टैक्स जमा करने के लिए कई मौके दिए थे। पिछले साल तक ब्याज और पेनल्टी में 100% छूट देने वाली OTS स्कीम लागू थी। अब वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अप्रैल से जून के बीच टैक्स भरने वालों को 5% की छूट दी जा रही है। मेयर सीता साहू ने बताया कि इस छूट का मकसद लोगों को समय पर टैक्स भरने के लिए प्रोत्साहित करना है।
| विवरण |
जानकारी |
| कुल डिफॉल्टर्स की संख्या |
63,816 |
| कुल बकाया राशि (FY 2025-26) |
लगभग 65.60 करोड़ रुपये |
| बड़े डिफॉल्टर्स (1 लाख+ बकाया) |
685 लोग |
| नया डिस्काउंट (FY 2026-27) |
5% (अप्रैल से जून तक) |
| कानूनी धारा |
बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007, धारा 155 |
Frequently Asked Questions (FAQs)
प्रॉपर्टी टैक्स न भरने पर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है
बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 155 के तहत बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है। साथ ही संपत्ति की जब्ती और नीलामी की कार्रवाई भी की जा सकती है।
क्या अभी टैक्स भरने पर कोई छूट मिल रही है
हाँ, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अप्रैल से जून के बीच टैक्स जमा करने पर 5% की छूट दी जा रही है।