UAE में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए बदल गए पासपोर्ट नियम, अब मिलेंगे सिर्फ ई-पासपोर्ट
World: UAE में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए पासपोर्ट बनवाने और रिन्यू कराने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। 20 जुलाई 2026 से अब सभी नए आवेदन और रिन्यूअल के लिए सिर्फ ई-पासपोर्ट (e-passport) ही जारी किए जाएं
World: UAE में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए पासपोर्ट बनवाने और रिन्यू कराने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। 20 जुलाई 2026 से अब सभी नए आवेदन और रिन्यूअल के लिए सिर्फ ई-पासपोर्ट (e-passport) ही जारी किए जाएंगे। यह सुविधा अबू धाबी स्थित दूतावास और दुबई स्थित काउंसलेट के जरिए मिलेगी।
पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला पासपोर्ट धोखाधड़ी और जालसाजी को रोकने के लिए लिया है। आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट और इमिग्रेशन मुख्यालय की बैठक के बाद इस निर्णय की घोषणा की। यह नया सिस्टम इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन (ICAO) के मानकों के हिसाब से बनाया गया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय यात्रा आसान होगी और यात्री दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर ऑटोमेटेड ई-गेट्स का इस्तेमाल कर सकेंगे।
जिन लोगों के पास पहले से मशीन रीडेबल पासपोर्ट (MRP) हैं, वे उनकी एक्सपायरी डेट तक मान्य रहेंगे। अधिकारियों ने सलाह दी है कि जिन नागरिकों के पासपोर्ट की वैधता 6 महीने से ज्यादा है, उन्हें तभी रिन्यू कराएं जब वैधता 6 महीने से कम रह जाए। इसके अलावा, 1 जुलाई 2026 से सभी पासपोर्ट ऑफिस कैशलेस हो जाएंगे और पेमेंट केवल क्यूआर कोड के जरिए मोबाइल बैंकिंग ऐप से होगी। साथ ही, पासपोर्ट की होम डिलीवरी के लिए TCS और DHL जैसी कंपनियों के साथ समझौता किया गया है।
नए ई-पासपोर्ट की फीस की जानकारी नीचे दी गई तालिका में है:
| वैधता (Validity) | पेज संख्या | नॉर्मल सर्विस फीस (Dhs) | अर्जेंट सर्विस फीस (Dhs) |
|---|---|---|---|
| 5 साल | 36 पेज | 145 | 235 |
| 5 साल | 72 पेज | 260 | 425 |
| 10 साल | 36 पेज | 215 | 355 |
| 10 साल | 72 पेज | 390 | 635 |
खोए हुए पासपोर्ट के रिप्लेसमेंट के लिए अलग और ज्यादा चार्ज देना होगा। ज्यादा जानकारी के लिए दूतावास ने नागरिकों को DGIP की वेबसाइट और आधिकारिक चैनलों पर जाने की सलाह दी है।