UP : नोएडा के सेक्टर 62 के पास साल 2023 में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 26 साल की युवती Srishti Sethi की मौत हो गई थी। अब दिल्ली की Motor Accident Claims Tribunal (MACT) ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पीड़िता के
UP : नोएडा के सेक्टर 62 के पास साल 2023 में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 26 साल की युवती Srishti Sethi की मौत हो गई थी। अब दिल्ली की Motor Accident Claims Tribunal (MACT) ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पीड़िता के परिवार को 1.56 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला Presiding Officer Pooja Aggarwal ने 7 अप्रैल 2026 को जारी किया।
हादसा कैसे हुआ और क्या था मामला
Srishti Sethi नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में Associate Project Manager थीं। 20 अक्टूबर 2023 को वह अपने सहकर्मी Aditya Sharma के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रही थीं। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ने पहले दो अन्य वाहनों को टक्कर मारी और फिर पीछे से उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में Srishti गंभीर रूप से घायल हो गई थीं और 2 जनवरी 2024 को उनकी मौत हो गई।
कोर्ट ने मुआवजे का फैसला कैसे लिया
ट्रिब्यूनल ने माना कि यह हादसा कार ड्राइवर की लापरवाही और तेज रफ्तार ड्राइविंग की वजह से हुआ। कोर्ट ने ड्राइवर के उन दावों को खारिज कर दिया जिसमें उसने टायर फटने या किसी और गाड़ी के टकराने की बात कही थी। साथ ही, बीमा कंपनी द्वारा हेलमेट न पहनने की बात को भी सबूतों की कमी के कारण नहीं माना गया।
मुआवजे की राशि का पूरा ब्योरा
| विवरण |
राशि/जानकारी |
| कुल मुआवजा राशि |
1.56 करोड़ रुपये (ब्याज सहित) |
| निर्भरता की हानि (Loss of Dependency) |
1.11 करोड़ रुपये |
| भुगतान की जिम्मेदारी |
बीमा कंपनी (Insurer) |
| भुगतान की समय सीमा |
30 दिन के भीतर |
| दावा करने वाले |
Srishti की माता और बहन |