Maharashtra: नवी मुंबई के तुर्भे इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक 23 साल की महिला ने अपने पांच दिन के बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में महिला
Maharashtra: नवी मुंबई के तुर्भे इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक 23 साल की महिला ने अपने पांच दिन के बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में महिला ने बताया कि वह दूसरे बच्चे की परवरिश करने में असमर्थ थी।
कैसे हुई यह घटना और क्या था कारण
पुलिस के मुताबिक, यह घटना सोमवार 8 जून 2026 को दोपहर 2:30 से शाम 5:45 के बीच हुई। आरोपी महिला की पहचान अश्विनी योगेश चंदनशिवे के रूप में हुई है। उसने पुलिस को बताया कि उसे अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में सातवें महीने में पता चला था। वह गर्भपात कराना चाहती थी, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि बहुत देर हो चुकी है, इसलिए उसे बच्चे को जन्म देना पड़ा।
पुलिस की कार्रवाई और कानूनी धाराएं
तुर्भे पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सुनील शिंदे ने बताया कि महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने कहा कि वह बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती थी। पुलिस ने अश्विनी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है। इस कानून के तहत शिशु हत्या के लिए दस साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है।
मेडिकल रिपोर्ट में क्या आया सामने
बच्चे की हालत खराब होने पर उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। मेडिकल अधिकारियों ने जांच के बाद यह संदेह जताया कि बच्चे की मौत गला घोंटने की वजह से हुई है। पुलिस अब मामले की आगे की जांच कर रही है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
आरोपी महिला ने बच्चे को मारने का क्या कारण बताया?
महिला ने बताया कि उसे सातवें महीने में प्रेग्नेंसी का पता चला था और वह दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी उठाने में असमर्थ थी।
महिला पर कौन सी कानूनी धारा लगाई गई है?
आरोपी महिला पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है।