Maharashtra: नवी मुंबई के ऐरोली स्थित National Burns Centre (NBC) ने देश में स्किन डोनेशन की गंभीर कमी के बारे में चेतावनी दी है। मुंबई में हर महीने लगभग 150 स्किन डोनेशन की जरूरत होती है, लेकिन केवल 30 ही मिल पाते हैं।
Maharashtra: नवी मुंबई के ऐरोली स्थित National Burns Centre (NBC) ने देश में स्किन डोनेशन की गंभीर कमी के बारे में चेतावनी दी है। मुंबई में हर महीने लगभग 150 स्किन डोनेशन की जरूरत होती है, लेकिन केवल 30 ही मिल पाते हैं। इस कमी की वजह से गंभीर रूप से जले हुए मरीजों के इलाज में बड़ी मुश्किल आ रही है।
स्किन डोनेशन से जुड़ी जरूरी बातें और नियम
डॉ सुनील केसवानी ने बताया कि बहुत से लोग स्किन डोनेशन की प्रक्रिया के बारे में नहीं जानते। इसके कुछ आसान नियम इस प्रकार हैं:
- मौत के 6 घंटे के भीतर स्किन डोनेट की जा सकती है। अगर शरीर को फ्रिज में रखा गया है, तो यह समय 12 घंटे तक हो सकता है।
- 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति स्किन डोनेट कर सकता है, इसमें उम्र की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।
- डोनेशन के लिए ब्लड ग्रुप, रंग या उम्र का मिलना जरूरी नहीं होता।
- शरीर के पिछले हिस्से, जांघों और पैरों से त्वचा की एक पतली परत ली जाती है, जिससे शरीर का रूप नहीं बिगड़ता।
कौन स्किन डोनेट नहीं कर सकता और प्रक्रिया क्या है
स्किन डोनेशन के लिए कुछ स्वास्थ्य शर्तें तय की गई हैं ताकि मरीज सुरक्षित रहे। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी सरल रखा गया है।
| शर्तें/जानकारी |
विवरण |
| अयोग्य व्यक्ति |
AIDS, हेपेटाइटिस B और C, त्वचा का कैंसर या गंभीर संक्रमण वाले लोग |
| रजिस्ट्रेशन |
पहले से रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं, परिवार के सदस्य मौत के बाद निर्णय ले सकते हैं |
| जांच |
स्किन बैंक में HIV और वायरल मार्कर्स की जांच की जाती है |
| उपलब्धता |
मुंबई और नवी मुंबई में कुल 4 स्किन बैंक मौजूद हैं |
कॉन्फ्रेंस में विराज ठाकूर नाम के एक सर्वाइवर ने अपनी कहानी साझा की। अगस्त 2023 में एक हादसे में उनका 43% शरीर जल गया था और स्किन डोनेशन की मदद से उनकी जान बची। NBC हर साल करीब 300 जागरूकता कार्यक्रम चलाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस नेक काम से जुड़ सकें।