Maharashtra: मुंबई की एक सेशन कोर्ट ने 19 साल के युवक की मौत के मामले में 22 साल के एक शख्स को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी किस्मत हसेम शेख को सात साल के कठोर कारावास की सजा दी है। यह पूरा मामला धारावी इलाके के एक पब्लिक
Maharashtra: मुंबई की एक सेशन कोर्ट ने 19 साल के युवक की मौत के मामले में 22 साल के एक शख्स को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी किस्मत हसेम शेख को सात साल के कठोर कारावास की सजा दी है। यह पूरा मामला धारावी इलाके के एक पब्लिक टॉयलेट में सफाई को लेकर हुई मामूली बहस से शुरू हुआ था।
क्या था पूरा मामला और कैसे हुई मौत
यह घटना 10 जुलाई 2016 की है। धारावी के एक पब्लिक टॉयलेट में सफाई को लेकर किस्मत हसेम शेख और प्रशांत उर्फ प्रफुल्ल बालासाहेब लोंढे के बीच झगड़ा हुआ था। इस झगड़े के दौरान आरोपी ने प्रशांत के साथ मारपीट की। घायल प्रशांत को Sion Hospital ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआत में धारावी पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज किया था।
कोर्ट ने सजा का फैसला कैसे सुनाया
अडिशनल सेशन जज R.J. Pawar ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि आरोपी का मकसद जान से मारना था। हालांकि, यह साफ था कि आरोपी ने मारपीट की थी। मेडिकल रिपोर्ट में दिमाग के अंदर सूजन और खून जमने की बात सामने आई थी। कोर्ट ने माना कि लड़ाई के दौरान ऐसी चोट लगना संभव है, जिससे मौत हो सकती है। इसी आधार पर इसे ‘गैर-इरादतन हत्या’ (Culpable homicide not amounting to murder) माना गया।
सजा और जुर्माने का विवरण
- मुख्य सजा: 7 साल का कठोर कारावास
- जुर्माना: 3,000 रुपये
- जुर्माना न भरने पर: अतिरिक्त 3 महीने की जेल
- फैसले की तारीख: 23 अप्रैल 2026
- सरकारी वकील: M.S. Choudhary