Maharashtra: मुंबई की एक अदालत ने क्रिकेटर Yusuf Pathan के ससुर Khaliq Khan और उनके दो अन्य साथियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह पूरा मामला सड़क पर हुए झगड़े और मारपीट से जुड़ा है, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घ
Maharashtra: मुंबई की एक अदालत ने क्रिकेटर Yusuf Pathan के ससुर Khaliq Khan और उनके दो अन्य साथियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह पूरा मामला सड़क पर हुए झगड़े और मारपीट से जुड़ा है, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। Mazgaon कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को फिलहाल राहत देने से मना कर दिया है।
क्या था पूरा मामला और क्यों हुआ विवाद
यह घटना 18 अप्रैल 2026 की रात को हुई थी। शिकायतकर्ता Yusuf Khan की कार से Shoaib Khan पर पानी गया था, जिससे दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। इसके बाद Yusuf Khan की कार को नुकसान पहुँचाया गया। जब Yusuf Khan अपने परिवार के साथ पुलिस स्टेशन जा रहे थे, तब Khaliq Khan, Umarshad Khan और अन्य लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में Yusuf Khan के भाई Salman का हाथ टूट गया और चाचा Zaki Ahmed के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं।
कोर्ट में क्या दलीलें दी गईं और फैसला क्या रहा
बचाव पक्ष के वकील Dayanand Dere ने दलील दी कि Khaliq Khan एक सीनियर सिटीजन हैं और उनका अपराध में सीधा हाथ नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों तरफ से मारपीट हुई थी और जांच लगभग पूरी हो चुकी है। वहीं, शिकायतकर्ता के वकील Pratap Nimbalkar ने जमानत का कड़ा विरोध किया। कोर्ट ने जांच अधिकारी Sukhadeo Sanap को भी फटकार लगाई क्योंकि उन्होंने कोर्ट के नोटिस से पहले ही जमानत के लिए ‘नो ऑब्जेक्शन’ रिपोर्ट दे दी थी।
आरोपियों की वर्तमान स्थिति और कानूनी कार्रवाई
Byculla पुलिस ने Khaliq Khan, उनके बेटे Umarshad और रिश्तेदार Sohaib Khan को गिरफ्तार किया है। इनके अलावा Shehbaz Pathan नाम का एक और संदिग्ध अभी फरार है। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
| आरोपी का नाम |
रिश्ता/पहचान |
वर्तमान स्थिति |
| Khaliq Khan |
Yusuf Pathan के ससुर |
न्यायिक हिरासत (2 मई तक) |
| Umarshad Khan |
Yusuf Pathan के साले/बिल्डर |
न्यायिक हिरासत (2 मई तक) |
| Sohaib Khan |
रिश्तेदार |
न्यायिक हिरासत (2 मई तक) |
| Shehbaz Pathan |
संदिग्ध |
फरार |
फिलहाल तीनों आरोपी 2 मई तक जेल में रहेंगे और अब वे जमानत के लिए सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।