Maharashtra: मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने रियल एस्टेट धोखाधड़ी के आरोपी बिजनेसमैन अमरjeet Shukla की मेडिकल बेल याचिका को खारिज कर दिया है। शुक्ला पर करीब 55.71 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप है। कोर्ट ने साफ किया कि उनकी बीमा
Maharashtra: मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने रियल एस्टेट धोखाधड़ी के आरोपी बिजनेसमैन अमरjeet Shukla की मेडिकल बेल याचिका को खारिज कर दिया है। शुक्ला पर करीब 55.71 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप है। कोर्ट ने साफ किया कि उनकी बीमारी गंभीर जरूर है, लेकिन इतनी नहीं कि उन्हें जेल से बाहर निकाला जाए।
अमरजीत शुक्ला पर क्या हैं आरोप?
अमरजीत शुक्ला Mid-City Heights के पार्टनर हैं। उन पर Zakaria Aghadi Nagar No 3 को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है। आरोप है कि उन्होंने एक ही फ्लैट कई खरीदारों को बेच दिया और लोगों को उनके वादे के मुताबिक पुनर्विकसित (redeveloped) घर नहीं दिए। इस मामले में उन्हें अगस्त 2025 में गिरफ्तार किया गया था।
कोर्ट ने मेडिकल बेल क्यों नहीं दी?
शुक्ला के वकील ने दलील दी थी कि उन्हें रीढ़ की हड्डी (lumbar spine) और डिस्क की बीमारी के लिए प्राइवेट अस्पताल में सर्जरी करानी है। हालांकि, कोर्ट ने पाया कि यह स्थिति जानलेवा इमरजेंसी वाली नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी JJ Hospital में इस तरह के इलाज की पूरी सुविधा मौजूद है, इसलिए जेल से बाहर जाने की जरूरत नहीं है।
पीड़ितों और सरकारी पक्ष का क्या कहना था?
इस मामले में पीड़ितों की तरफ से पेश वकील और सरकारी वकील दोनों ने जमानत का विरोध किया। उनका कहना था कि आरोपी ने बीमारी को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है ताकि वह कानूनी कार्रवाई से बच सके। यह पूरा मामला Maharashtra Protection of Interest of Depositors (MPID) Act के तहत चल रहा है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
अमरजीत शुक्ला पर कितने करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है?
अमरजीत शुक्ला पर कुल 55.71 करोड़ रुपये की रियल एस्टेट धोखाधड़ी का आरोप है।
कोर्ट ने मेडिकल बेल खारिज करने का क्या कारण बताया?
कोर्ट ने कहा कि बीमारी जानलेवा नहीं है और सरकारी JJ Hospital में इलाज संभव है, इसलिए जमानत देने की जरूरत नहीं है।