Maharashtra: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का 13.3 किलोमीटर लंबा ‘Missing Link’ हिस्सा 1 मई 2026 को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सुनेत्रा पवार ने शुरू किया। इस नए रास्ते से सफर का समय 2
Maharashtra: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का 13.3 किलोमीटर लंबा ‘Missing Link’ हिस्सा 1 मई 2026 को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सुनेत्रा पवार ने शुरू किया। इस नए रास्ते से सफर का समय 20 से 30 मिनट कम होगा और लोग खतरनाक घाट सेक्शन से बच सकेंगे। लेकिन पहले ही दिन लोग इसे पिकनिक स्पॉट समझकर यहां गाड़ियां रोकने लगे, जिससे भारी ट्रैफिक जाम हो गया।
एक्सप्रेसवे पर सेल्फी और पिकनिक का क्या है मामला
रास्ता खुलते ही लोग केबल-स्टेयड ब्रिज पर अपनी गाड़ियां खड़ी कर सेल्फी और फोटो खींचने लगे। सोशल मीडिया पर इसके कई वीडियो वायरल हुए, जिसमें एक्सप्रेसवे एक फोटो बूथ जैसा दिख रहा था। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि भीषण गर्मी की वजह से कुछ गाड़ियां खराब हुईं और लॉन्ग वीकेंड होने के कारण भीड़ ज्यादा थी। एनसीपी (एसपी) नेता सुप्रिया सुले भी इस जाम में फंसी थीं और उन्होंने इसका वीडियो साझा किया था।
नए रूट के लिए क्या हैं नियम और पाबंदियां
प्रशासन ने साफ किया है कि 31 अक्टूबर 2026 तक इस रास्ते पर सिर्फ हल्की गाड़ियां (LMV), बसें और पैसेंजर गाड़ियां ही चल सकेंगी। भारी मालवाहक वाहनों और मल्टी-एक्सल ट्रकों का यहां आना पूरी तरह मना है। केबल-स्टेयड ब्रिज पर रफ्तार की सीमा 80-100 किमी प्रति घंटा तय की गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चेतावनी दी है कि लेन अनुशासन तोड़ने वालों और गाड़ियां रोकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और भारी चालान काटे जाएंगे।
प्रोजेक्ट में देरी और सुरक्षा के इंतजाम
MSRDC के अधिकारियों ने बताया कि कोविड-19 महामारी, लोनावला झील के नीचे टनल बनाने की तकनीकी चुनौती और खराब मौसम की वजह से इस प्रोजेक्ट में देरी हुई। अब सुरक्षा के लिए ATMS, GPS आधारित फोटोग्राफिक सबूत और ई-चालान सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक, हाईवे के मुख्य रास्ते या किनारे पर भारी वाहनों की पार्किंग प्रतिबंधित है, इसे केवल निर्धारित बे (Bays) में ही किया जा सकेगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
Missing Link रूट पर किन गाड़ियों के जाने की अनुमति है
31 अक्टूबर 2026 तक केवल हल्की मोटर गाड़ियां (LMV), बसें और पैसेंजर गाड़ियां ही इस रूट का इस्तेमाल कर सकती हैं। भारी ट्रकों और मालवाहक वाहनों पर पूरी तरह प्रतिबंध है।
केबल-स्टेयड ब्रिज पर गाड़ी रोकने पर क्या होगा
हाईवे पर गाड़ी रोकना सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और भारी जुर्माना (चालान) लगाया जाएगा।