Maharashtra: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के नए ‘मिसिंग लिंक’ रूट पर गाड़ी रोककर फोटो खींचना या सेल्फी लेना अब महंगा पड़ेगा। हाईवे पुलिस ने इस रास्ते पर गाड़ियां रोकने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। नियम तोड़ने वालो
Maharashtra: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के नए ‘मिसिंग लिंक’ रूट पर गाड़ी रोककर फोटो खींचना या सेल्फी लेना अब महंगा पड़ेगा। हाईवे पुलिस ने इस रास्ते पर गाड़ियां रोकने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है और गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
सेल्फी और फोटो खींचने पर कितना लगेगा जुर्माना?
पुलिस ने बताया कि नए रूट पर, खासकर केबल-स्टेयड ब्रिज और टनल के पास गाड़ियां रोकना खतरनाक है। यहाँ गाड़ियां 100 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हैं, ऐसे में अचानक रुकने से बड़े हादसे हो सकते हैं। फिलहाल गाड़ी रोकने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। अब तक करीब 50 गाड़ियों के चालान काटे जा चुके हैं।
रफ्तार की सीमा और नए नियम क्या हैं?
महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस और MSRDC ने सुरक्षा के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। प्रवीण सालुंके (ADGP ट्रैफिक) के नोटिफिकेशन के मुताबिक, टनल के अंदर हल्की गाड़ियों (LMV) के लिए स्पीड लिमिट 100 kmph और बसों व पैसेंजर गाड़ियों के लिए 80 kmph तय की गई है। साथ ही, 31 अक्टूबर 2026 तक ट्रक और कंटेनर जैसे भारी वाहनों का इस रूट पर आना पूरी तरह बैन है।
कैसे हो रही है निगरानी और कार्रवाई?
पूरे मिसिंग लिंक स्ट्रेच पर 24 घंटे CCTV कैमरों से नजर रखी जा रही है। इसके लिए एक अलग कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो किसी भी गाड़ी के रुकने की जानकारी तुरंत हाईवे पुलिस को देता है। असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर स्वप्निल पाटिल ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक पर गाड़ी रोकने पर कितना जुर्माना है?
गाड़ी रोकने या फोटो खींचने के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। इसके अलावा गाड़ी टो करने का चार्ज और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
क्या भारी वाहन इस नए रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं?
नहीं, ट्रक और कंटेनर जैसे भारी वाहनों और खतरनाक सामान ले जाने वाली गाड़ियों को 31 अक्टूबर 2026 तक इस रूट पर चलने से मना किया गया है।