Mumbai में 23 जुलाई से 6 अगस्त तक लागू होंगे निषेधाज्ञा आदेश, भीड़ जमा करने पर होगी कार्रवाई
Maharashtra: मुंबई पुलिस ने शहर में शांति बनाए रखने के लिए 23 जुलाई से 6 अगस्त 2026 तक निषेधाज्ञा (Prohibitory Orders) लागू कर दी है। यह फैसला राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में बढ़ी हलचल को देखते हुए लिया गया है। ये निय
Maharashtra: मुंबई पुलिस ने शहर में शांति बनाए रखने के लिए 23 जुलाई से 6 अगस्त 2026 तक निषेधाज्ञा (Prohibitory Orders) लागू कर दी है। यह फैसला राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में बढ़ी हलचल को देखते हुए लिया गया है। ये नियम 23 जुलाई की रात 12:01 बजे से शुरू होकर 6 अगस्त की आधी रात तक प्रभावी रहेंगे।
पुलिस कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र वाले सभी इलाकों में यह आदेश लागू रहेगा। महाराष्ट्र पुलिस एक्ट, 1951 की धारा 37(3) और 10(2) के तहत ये पाबंदियां लगाई गई हैं। पुलिस ने साफ किया है कि बिना अनुमति के पांच या उससे ज्यादा लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते। साथ ही सार्वजनिक जुलूस, मार्च, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल और पटाखों पर पूरी तरह रोक रहेगी।
आम लोगों की सुविधा के लिए कुछ कामों को इन नियमों से बाहर रखा गया है। शादी-ब्याह के कार्यक्रम, अंतिम संस्कार के लिए निकलने वाली शव यात्रा और कंपनियों या क्लबों की कानूनी बैठकें पहले की तरह होती रहेंगी। इसके अलावा सिनेमा हॉल, थिएटर और मनोरंजन केंद्रों में जाना, सरकारी दफ्तरों का काम और स्कूलों-कॉलेजों की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दुकानों और फैक्ट्रियों का कामकाज भी सामान्य रूप से चलता रहेगा।
अगर किसी को जुलूस या सभा निकालनी है, तो उन्हें संबंधित जोनल डीसीपी (DCP) या सक्षम अधिकारी से पहले मंजूरी लेनी होगी। डीसीपी (ऑपरेशंस) और कार्यकारी मजिस्ट्रेट अकबर पठान ने 18 जुलाई को यह आदेश जारी किया था। पुलिस के मुताबिक उन्हें खुफिया जानकारी मिली थी कि शांति भंग होने और जान-माल के नुकसान का खतरा हो सकता है, इसलिए यह कदम उठाया गया है।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंध खत्म होने के बाद भी उन मामलों की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी जो इस अवधि के दौरान किए गए होंगे।