Maharashtra: सांगली सिटी पुलिस ने मुंबई के एक म्यूजिक कंपोजर और फिल्ममेकर के खिलाफ SC/ST (Prevention of Atrocity) Act के तहत मामला दर्ज किया है। यह पूरा विवाद पैसों के लेन-देन को लेकर शुरू हुआ, जिसने बाद में जातिसूचक गाल
Maharashtra: सांगली सिटी पुलिस ने मुंबई के एक म्यूजिक कंपोजर और फिल्ममेकर के खिलाफ SC/ST (Prevention of Atrocity) Act के तहत मामला दर्ज किया है। यह पूरा विवाद पैसों के लेन-देन को लेकर शुरू हुआ, जिसने बाद में जातिसूचक गालियों और विवाद का रूप ले लिया। पुलिस अब आरोपी की तलाश में मुंबई पहुंची है।
मामला क्या है और क्यों दर्ज हुई FIR?
यह घटना पिछले साल नवंबर 2025 की है, जो सांगली-अष्ट रोड पर एक टोल प्लाजा के पास हुई थी। शिकायतकर्ता Vidnyan Mane, जो सांगली के एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं, का आरोप है कि उन्होंने फिल्म प्रोजेक्ट के लिए आरोपी को 25 लाख रुपये उधार दिए थे। जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, तो उनके बीच बहस हो गई। आरोप है कि इसी दौरान म्यूजिक कंपोजर ने उन्हें जातिसूचक गालियां दीं और अपमानित किया।
पुलिस ने कौन सी धाराएं लगाई हैं?
सांगली पुलिस ने इस मामले में Atrocity Act की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(2) और 352 लगाई है। ये धाराएं आपराधिक धमकी और जानबूझकर अपमान करने से जुड़ी हैं। Atrocity Act के तहत दर्ज यह अपराध गैर-जमानती है।
अब आगे की कार्रवाई क्या होगी?
सांगली के डिप्टी एसपी Sandeep Bhagwat ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम मुंबई भेजी गई है। शिकायतकर्ता ने अपने दावों के सबूत के तौर पर बैंक ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट और चैट्स जमा किए हैं। साथ ही, इस घटना के दो से तीन चश्मदीद गवाह भी बताए गए हैं, जिनके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
यह विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ था?
यह विवाद 25 लाख रुपये के कर्ज को लेकर था, जो फिल्म प्रोड्यूसर Vidnyan Mane ने म्यूजिक कंपोजर को फिल्म प्रोजेक्ट के लिए दिए थे।
आरोपी के खिलाफ कौन सी कानूनी धाराएं लगाई गई हैं?
आरोपी पर SC/ST Act की धारा 3(1)(r), 3(1)(s) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2) व 352 के तहत मामला दर्ज किया गया है।