Mumbai में मुहर्रम जुलूस में जहर मिलाने की साजिश, 15,000 लोगों को मारने की योजना बनाने वाला Fayyaz Premji गिरफ्तार
Maharashtra/Mumbai: मुंबई पुलिस ने मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने Fayyaz Premji नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने कथित तौर पर करीब 15,000 लोगों को जहरीले कैप्सूल खिलाकर
Maharashtra/Mumbai: मुंबई पुलिस ने मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने Fayyaz Premji नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने कथित तौर पर करीब 15,000 लोगों को जहरीले कैप्सूल खिलाकर मारने की योजना बनाई थी। यह पूरी घटना उस समय सामने आई जब कुछ महिला वॉलंटियर्स ने आरोपी को संदिग्ध तरीके से कैप्सूल बांटते हुए देखा और तुरंत पुलिस को खबर कर दी।
पुलिस के मुताबिक, 39 साल का Fayyaz Premji पुणे के विमान नगर का रहने वाला है और पेंट का बिजनेस करता है। वह जुलूस से करीब दो हफ्ते पहले डोंगरी के एक सस्ते होटल में रुक गया था, जहां उसने अकेले ही हजारों जहरीले कैप्सूल तैयार किए। आरोपी इन कैप्सूल को पेनकिलर, इम्यूनिटी बूस्टर या हेल्थ सप्लीमेंट बताकर लोगों को बांट रहा था। इस दौरान कम से कम 11 लोगों ने ये कैप्सूल खा लिए थे, जिन्हें उल्टी और पेट दर्द की शिकायत हुई, लेकिन इलाज के बाद अब वे खतरे से बाहर हैं।
जांच में सामने आया कि पुलिस ने आरोपी के पास से जिंक फास्फाइड (Zinc Phosphide) नाम का खतरनाक चूहे मारने वाला जहर बरामद किया है। पुलिस ने लगभग 14,900 भरे हुए कैप्सूल, 50 किलो जहर और 30,000 खाली कैप्सूल जब्त किए हैं। इन सभी सामग्रियों को जांच के लिए कलिना स्थित फॉरेंसिक लैब भेजा गया है।
DCP जयंत मीणा और सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर दीपक सावंत ने बताया कि आरोपी ने अपना मकसद दुनिया से बदला लेना बताया है। उसका कहना है कि दो साल पहले उसकी पत्नी उससे अलग हो गई थी और उसे लगता है कि पूरी दुनिया ने उसके खिलाफ साजिश की है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या वह मानसिक रूप से बीमार है और क्या उसने पहले कभी कोई इलाज कराया था।
जांच एजेंसियां अब उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स खंगाल रही हैं। पता चला है कि उसने AI टूल्स और इंटरनेट की मदद से जहर के असर के बारे में रिसर्च की थी। इसके अलावा, आरोपी 2019 से 2025 के बीच 19 बार ईरान और इराक जा चुका है, इसलिए उसकी विदेशी कड़ियों की भी जांच की जा रही है। फिलहाल उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109, 110 और 123 के तहत मामला दर्ज किया गया है।