Maharashtra: मुंबई की एक सेशन कोर्ट ने 24 साल की MDS छात्रा की आत्महत्या के मामले में आरोपी इंश्योरेंस एजेंट को जमानत दे दी है। आरोपी फजल मोहम्मद खान पिछले 38 दिनों से पुलिस हिरासत में था। कोर्ट ने माना कि अब उसकी और कस्
Maharashtra: मुंबई की एक सेशन कोर्ट ने 24 साल की MDS छात्रा की आत्महत्या के मामले में आरोपी इंश्योरेंस एजेंट को जमानत दे दी है। आरोपी फजल मोहम्मद खान पिछले 38 दिनों से पुलिस हिरासत में था। कोर्ट ने माना कि अब उसकी और कस्टडी की जरूरत नहीं है।
क्या था पूरा मामला और क्यों हुई गिरफ्तारी?
यह मामला मुंबई के Antop Hill इलाके का है, जहां 6 मार्च 2026 को स्तुति सोनवणे नाम की MDS छात्रा अपने घर में मृत पाई गई थी। स्तुति के माता-पिता की शिकायत पर Antop Hill पुलिस ने उनके पूर्व बॉयफ्रेंड और इंश्योरेंस एजेंट फजल मोहम्मद खान के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने 10 मार्च 2026 को खान को गिरफ्तार किया था। उस पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था।
कोर्ट ने जमानत देते समय क्या कहा?
स्पेशल जज G G Bhansali ने जमानत देते हुए कुछ अहम बातें कहीं। कोर्ट ने कहा कि कानून का बुनियादी नियम है कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद। कोर्ट ने यह भी गौर किया कि मृतका की मानसिक स्थिति किसी कारण से परेशान थी। आरोपी की तरफ से यह दलील दी गई थी कि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे छात्रा को आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया हो।
जांच में अब तक क्या मिला है?
पुलिस को छात्रा के कमरे से छह पन्नों का एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें आरोपी के साथ खराब रिश्तों और मानसिक प्रताड़ना का जिक्र था। मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस के पास कुछ जरूरी सबूत मौजूद हैं:
- सुसाइड नोट के कुछ अतिरिक्त पन्ने।
- छात्रा का दूसरा मोबाइल फोन।
- रिश्तों और आपसी विवाद से जुड़ी जानकारियां।