Maharashtra: मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े ने स्टैंड-अप कॉमेडी शो पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की है। यह मामला कॉमेडियन Pranit More के शो में हुई कुछ विवादित टिप्पणियों के बाद गरमाया है। मेयर ने साफ कहा है कि वे इस विषय प
Maharashtra: मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े ने स्टैंड-अप कॉमेडी शो पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की है। यह मामला कॉमेडियन Pranit More के शो में हुई कुछ विवादित टिप्पणियों के बाद गरमाया है। मेयर ने साफ कहा है कि वे इस विषय पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखेंगी ताकि मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता को रोका जा सके।
विवाद की वजह और कानूनी कार्रवाई क्या है?
यह पूरा मामला कॉमेडियन Pranit More के जून 2026 के एक शो से शुरू हुआ, जिसके दो वीडियो वायरल हुए। इस शो में एक दर्शक Himanshu Jangra ने पैसों और शारीरिक संबंध को लेकर आपत्तिजनक बात कही और एक मेडिकल स्टूडेंट Dr. Sejal Pawar ने शवों (cadavers) के बारे में भद्दे कमेंट्स किए। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने 11 जून 2026 को Pranit More, हिमांशु जांगड़ा और सेजल पवार समेत अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। यह मामला BNS 2023 की विभिन्न धाराओं और IT एक्ट की धारा 67 के तहत दर्ज किया गया है।
मेयर और मुख्यमंत्री ने इस पर क्या कहा?
मेयर ऋतु तावड़े का कहना है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर महिलाओं का अपमान या नफरत फैलाने वाली बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि युवाओं पर इसका बुरा असर पड़ता है और BMC इस कानूनी कार्रवाई का समर्थन करती है। वहीं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्हें खुद स्टैंड-अप कॉमेडी पसंद है और यह जारी रहनी चाहिए, लेकिन इसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि किसी की गरिमा को ठेस पहुँचाकर मजाक नहीं किया जा सकता।
KEM अस्पताल और NCW ने क्या कदम उठाए?
विवादित टिप्पणी करने वाली छात्रा सेजल पवार KEM अस्पताल की MBBS स्टूडेंट हैं। अस्पताल के डीन डॉ. हरीश एम पाठक ने इस मामले की जांच के लिए दो सदस्यों की कमेटी बनाई है। वहीं, नेशनल कमीशन फॉर विमेन (NCW) ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए प्रणीत मोर और हिमांशु जांगड़ा को 22 जून 2026 को पेश होने का नोटिस भेजा है। हरियाणा के DGP से भी इस मामले में एक्शन रिपोर्ट मांगी गई है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
प्रणीत मोर और अन्य लोगों पर कौन सी धाराएं लगी हैं?
महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 75(1)(iv), 75(3), 294, 353(2) और IT एक्ट की धारा 67 के तहत FIR दर्ज की है।
KEM अस्पताल ने अपनी छात्रा के खिलाफ क्या एक्शन लिया है?
KEM अस्पताल ने छात्रा सेजल पवार के आपत्तिजनक कमेंट्स की जांच के लिए दो सदस्यों की कमेटी बनाई है, जिसकी रिपोर्ट कुछ दिनों में आने की उम्मीद है।