Maharashtra: मुंबई उपनगर के संरक्षक मंत्री Ashish Shelar ने Mankhurd इलाके में सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जों को हटाने का बड़ा आदेश दिया है। यह कार्रवाई PWD और Tata Power की उस जमीन पर होगी, जिसे Children’s Aid Society क
Maharashtra: मुंबई उपनगर के संरक्षक मंत्री Ashish Shelar ने Mankhurd इलाके में सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जों को हटाने का बड़ा आदेश दिया है। यह कार्रवाई PWD और Tata Power की उस जमीन पर होगी, जिसे Children’s Aid Society को वापस सौंपना है। बुधवार, 10 जून 2026 को हुई एक समीक्षा बैठक में मंत्री ने सभी संबंधित विभागों को मिलकर तुरंत एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं।
अतिक्रमण हटाने के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं
मंत्री Ashish Shelar ने साफ कहा है कि अलग-अलग विभाग टुकड़ों में काम करने के बजाय एक साथ मिलकर ‘यूनिफाइड ड्राइव’ चलाएं। उन्होंने हाईवे के किनारे बने नए अवैध गोदामों, हाई-वोल्टेज बिजली लाइनों के नीचे हुए निर्माण और गैस पाइपलाइन के सेफ्टी जोन में चल रही अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही, इन अवैध गोदामों को दिए गए बिजली, पानी और फायर सेफ्टी क्लियरेंस की जांच कर उन्हें रद्द करने का आदेश भी दिया है।
जमीन की पैमाइश और कानूनी कार्रवाई कैसे होगी
City Survey Department को निर्देश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द Children’s Aid Society, Tata Power और PWD की जमीनों की बाउंड्री का सर्वे पूरा करें और प्रमाणित नक्शे उपलब्ध कराएं। BMC को प्लानिंग अथॉरिटी के तौर पर MRTP एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई तेज करने को कहा गया है। इस पूरी प्रक्रिया में BMC, पुलिस, महिला एवं बाल विकास विभाग और सिटी सर्वे विभाग मिलकर काम करेंगे।
किसे मिलेगी इस कार्रवाई से राहत
यह पूरी कार्रवाई मुख्य रूप से Children’s Aid Society के लिए की जा रही है, जो Mankhurd में ऑब्जर्वेशन होम चलाती है। इस सोसाइटी की करीब 55 एकड़ जमीन मुंबई उपनगर कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में आती है। बता दें कि अप्रैल 2024 में भी इस इलाके में अवैध निर्माण को लेकर लैंड माफिया किशोर रामजी टैंक समेत कई लोगों के खिलाफ गोवंडी पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
Frequently Asked Questions (FAQs)
Mankhurd में अतिक्रमण हटाने का अभियान क्यों शुरू किया गया है
यह अभियान PWD और Tata Power की जमीन से अवैध कब्जे हटाकर उसे Children’s Aid Society को वापस दिलाने के लिए शुरू किया गया है, ताकि वहां सामाजिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके।
अवैध गोदामों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी
मंत्री के आदेशानुसार अवैध गोदामों को दिए गए बिजली और पानी के कनेक्शन के साथ-साथ फायर सेफ्टी क्लियरेंस की जांच होगी और उन्हें रद्द किया जाएगा।