Maharashtra: मुंबई के मालवानी इलाके में एक शख्स ने अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड के परिवार को बदनाम करने के लिए उसकी मां और बहन की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की। आरोपी ने इन तस्वीरों को अश्लील रूप देकर सोशल मीडिया के जरिए परिवार औ
Maharashtra: मुंबई के मालवानी इलाके में एक शख्स ने अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड के परिवार को बदनाम करने के लिए उसकी मां और बहन की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की। आरोपी ने इन तस्वीरों को अश्लील रूप देकर सोशल मीडिया के जरिए परिवार और रिश्तेदारों को भेज दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
क्या है पूरा मामला और आरोपी कौन है
यह मामला मालवानी इलाके की रहने वाली एक 25 साल की महिला से जुड़ा है। आरोप है कि महिला के पूर्व बॉयफ्रेंड Arif ने बदला लेने की नीयत से उसकी मां और बहन की तस्वीरों को मॉर्फ (बदलना) किया और उनमें अश्लील कंटेंट जोड़ दिया। इन तस्वीरों को उसने सोशल मीडिया पर फैला दिया ताकि परिवार की छवि खराब हो सके।
पुलिस ने क्या कार्रवाई की और कौन सी धाराएं लगीं
मालवानी पुलिस ने इस मामले में आरोपी Arif के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने उस पर मानहानि और डराने-धमकाने के आरोप लगाए हैं। इस तरह के मामलों में आईटी एक्ट (IT Act) की धारा 66E और 67 के साथ-साथ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत कार्रवाई की जाती है, जिसमें निजी तस्वीरों को बिना सहमति के साझा करना और अश्लीलता फैलाना शामिल है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
आरोपी ने क्या अपराध किया है
आरोपी Arif ने अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड की मां और बहन की तस्वीरों को मॉर्फ करके उन्हें अश्लील बनाया और सोशल मीडिया पर उनके रिश्तेदारों को भेजकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की।
इस मामले में कौन सी कानूनी धाराएं लागू हो सकती हैं
ऐसे मामलों में आईटी एक्ट की धारा 66E (निजी फोटो साझा करना) और 67 (अश्लील सामग्री फैलाना) के साथ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत केस दर्ज होता है।