Mumbai के मशहूर K. Rustom आइसक्रीम पार्लर का लाइसेंस रद्द, दुकान में मिले चूहे और मक्खियाँ

Maharashtra: दक्षिण मुंबई का ऐतिहासिक K. Rustom & Co. आइसक्रीम पार्लर अब बंद हो गया है। महाराष्ट्र Food and Drug Administration (FDA) ने साफ-सफाई और फूड सेफ्टी के नियमों की अनदेखी करने के कारण इस मशहूर दुकान का बिजन

Maharashtra: दक्षिण मुंबई का ऐतिहासिक K. Rustom & Co. आइसक्रीम पार्लर अब बंद हो गया है। महाराष्ट्र Food and Drug Administration (FDA) ने साफ-सफाई और फूड सेफ्टी के नियमों की अनदेखी करने के कारण इस मशहूर दुकान का बिजनेस लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। इस खबर से मुंबई के उन हजारों लोगों को बड़ा झटका लगा है जो पीढ़ियों से यहाँ की आइसक्रीम सैंडविच के शौकीन रहे हैं।

यह कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार के ‘Safe Food, Safe Maharashtra’ अभियान के तहत की गई, जिसका नेतृत्व Tukaram Mundhe कर रहे थे। 7 और 8 जुलाई 2026 को किए गए औचक निरीक्षण के दौरान FDA अधिकारियों ने दुकान के अंदर गंभीर कमियाँ पाईं। जांच के दौरान फूड बनाने और स्टोर करने वाली जगहों पर जिंदा चूहे और मक्खियाँ मिलीं। इसके अलावा, अधिकारियों ने एक्सपायर हो चुके आर्टिफिशियल फ्लेवर और एसेंस को जब्त कर उन्हें नष्ट कर दिया।

जांच में यह भी सामने आया कि आइसक्रीम को स्टोर करने के लिए जरूरी तापमान (Cold Chain) का पालन नहीं किया जा रहा था। साथ ही, दुकान मालिक जरूरी फूड सेफ्टी और हाइजीन रिकॉर्ड दिखाने में नाकाम रहे। लैब रिपोर्ट में पाया गया कि आइसक्रीम में मिल्क फैट की मात्रा केवल 7.94% थी, जबकि FSSAI के नियमों के मुताबिक यह कम से कम 10% होनी चाहिए।

कारण विवरण
लाइसेंस निलंबन Food Safety and Standards Act, 2006 की धारा 32(3) के तहत
गंदगी तैयारी क्षेत्र में जिंदा चूहे और मक्खियाँ मिलीं
क्वालिटी मिल्क फैट 7.94% (नियम 10% का है)
सामग्री एक्सपायर फ्लेवर और एसेंस जब्त
रिकॉर्ड हाइजीन और मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं

1953 में Khodabaksh Rustom Irani द्वारा शुरू किया गया यह पार्लर पिछले सात दशकों से मुंबई की पहचान बना हुआ था। अब FDA ने आदेश दिया है कि जब तक दुकान की सभी कमियों को ठीक नहीं किया जाता और दोबारा निरीक्षण में मंजूरी नहीं मिलती, तब तक यह बंद रहेगी।