Maharashtra: मुंबई के सहार पुलिस स्टेशन ने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर Anwar Khan के खिलाफ यौन शोषण और प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। आरोपी पर आरोप है कि उसने शादी का झूठा वादा कर एक महिला का शोषण किया और बाद में उसे बं
Maharashtra: मुंबई के सहार पुलिस स्टेशन ने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर Anwar Khan के खिलाफ यौन शोषण और प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। आरोपी पर आरोप है कि उसने शादी का झूठा वादा कर एक महिला का शोषण किया और बाद में उसे बंदूक की नोक पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) में काम करती है।
Anwar Khan पर क्या हैं आरोप और क्यों दर्ज हुई FIR
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि Anwar Khan ने उसके साथ कई जगहों पर यौन शोषण किया और उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। मामला तब बढ़ा जब पीड़िता ने देखा कि आरोपी ने उसकी निजी और आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी हैं। जब पीड़िता ने उससे शादी करने को कहा, तो आरोपी ने उसे बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। इस शिकायत के आधार पर सहार पुलिस ने सोमवार, 27 अप्रैल 2026 को मामला दर्ज किया।
किन कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है
पुलिस ने आरोपी Anwar Khan के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और IT एक्ट की गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। इसमें मुख्य रूप से ये धाराएं शामिल हैं:
- BNS धारा 69: धोखे से या शादी के झूठे वादे पर यौन संबंध बनाना।
- BNS धारा 89: गर्भपात (Miscarriage) से संबंधित।
- BNS धारा 115(2): चोट पहुँचाना (Hurt)।
- BNS धारा 351(2): आपराधिक धमकी देना।
- IT एक्ट धारा 67(A): आपत्तिजनक सामग्री सोशल मीडिया पर साझा करना।
अभी आरोपी की क्या स्थिति है
FIR दर्ज होने के बाद से Anwar Khan फरार है और उसने छिपने का रास्ता चुना है। पुलिस की कई टीमें उसे पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही हैं। आरोपी सोशल मीडिया पर अपनी आलीशान जीवनशैली दिखाने के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वह पुलिस की गिरफ्त से बचने की कोशिश कर रहा है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
Anwar Khan कौन है और उस पर क्या आरोप लगे हैं?
Anwar Khan एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। उस पर विदेश मंत्रालय की एक कर्मचारी के साथ यौन शोषण, मारपीट, निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालने और बंदूक की नोक पर धमकी देने का आरोप है।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कौन सी धाराएं लगाई हैं?
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69, 89, 115(2), 351(2) और IT एक्ट की धारा 67(A) के तहत मामला दर्ज किया है।