Mumbai में रेस्टोरेंट और क्लबों पर FDA की बड़ी कार्रवाई, कई लाइसेंस सस्पेंड; गंदगी और एक्सपायर्ड फूड मिला
Maharashtra: मुंबई के कई मशहूर रेस्टोरेंट, क्लब और बेकरी में फूड सेफ्टी विभाग (FDA) ने छापेमारी की है। इस कार्रवाई में भारी संख्या में लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं क्योंकि वहां साफ-सफाई की भारी कमी और नियमों का उल्लंघन मिल
Maharashtra: मुंबई के कई मशहूर रेस्टोरेंट, क्लब और बेकरी में फूड सेफ्टी विभाग (FDA) ने छापेमारी की है। इस कार्रवाई में भारी संख्या में लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं क्योंकि वहां साफ-सफाई की भारी कमी और नियमों का उल्लंघन मिला था। अब इन दुकानों और रेस्टोरेंट के मालिकों के पास अपनी कमियों को सुधारने और दोबारा खुलने के लिए अपील करने के लिए केवल 15 दिन का समय बचा है।
FDA कमिश्नर Tukaram Mundhe के नेतृत्व में यह अभियान पूरे राज्य में चलाया जा रहा है। उनका कहना है कि यह कोई निजी अभियान नहीं है, बल्कि आम जनता की सेहत और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया काम है। उन्होंने साफ किया कि छोटी गलतियों के लिए सुधार नोटिस दिया जाता है, लेकिन जहां लोगों की सेहत को खतरा हो, वहां सख्त कार्रवाई की जाती है। राज्य भर में करीब 100 फूड लाइसेंस सस्पेंड किए जा चुके हैं।
इस कार्रवाई की चपेट में मुंबई के कई बड़े नाम आए हैं। 28 जुलाई को Cricket Club of India (CCI), RK Juhu Gymkhana, The Aparna Juhu Gymkhana, MIG Cricket Club और The Willingdon Sports Club जैसे पांच बड़े क्लबों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए। वहीं Goregaon Sports Club को बिना लाइसेंस के काम करने के कारण बिजनेस बंद करने का नोटिस मिला। इसके अलावा 60 साल पुराने Poornima Restaurant और चार बेकरी को भी नियमों के उल्लंघन के कारण बंद किया गया।
| संस्थान का नाम | मिली कमियां/उल्लंघन |
|---|---|
| प्रमुख क्लब (CCI, Willingdon आदि) | एक्सपायर्ड सामान, किचन में गंदगी, कॉकरोच और मक्खियों का आतंक, खाने पर पानी टपकना |
| Poornima Restaurant | सब्जियों में फंगस, कच्चे और पके खाने का गलत स्टोरेज, गंदे नाले और मेडिकल रिकॉर्ड की कमी |
| बेकरी और अन्य | अस्वास्थ्यकर हालात और सुरक्षा नियमों की अनदेखी |
बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि लाइसेंस सस्पेंड करने से पहले अधिकारियों को एक व्यावहारिक नजरिया अपनाना चाहिए, हालांकि पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखना भी जरूरी है। फिलहाल Parsi Dairy Farm जैसे कुछ संस्थान सबूत जमा करने और दोबारा जांच के बाद फिर से खुल गए हैं।
नियमों के मुताबिक, 24 जून 2026 को जारी आदेश के तहत अब सभी फूड बिजनेस को ग्राहकों के लिए मुफ्त और सुरक्षित पीने का पानी देना होगा। साथ ही मेन्यू में कैलोरी और एलर्जी की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर Santosh Kamble ने बताया कि अपील करने के बाद टीम फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी और कमी सुधारने का मौका दिया जाएगा।