Maharashtra: मुंबई के कांदिवली इलाके में खाद्य विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ एक फैक्ट्री में असली रबड़ी कुल्फी के नाम पर मिलावटी फ्रोजन डेजर्ट बनाया और बेचा जा रहा था। FDA महाराष्ट्र की टीम ने छापा मारकर भारी मात
Maharashtra: मुंबई के कांदिवली इलाके में खाद्य विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ एक फैक्ट्री में असली रबड़ी कुल्फी के नाम पर मिलावटी फ्रोजन डेजर्ट बनाया और बेचा जा रहा था। FDA महाराष्ट्र की टीम ने छापा मारकर भारी मात्रा में नकली कुल्फी और बिना लेबल वाली क्रीम जब्त की है।
कहाँ हुई कार्रवाई और क्या मिला
यह छापेमारी कांदिवली के चारकोप इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित KC Engineering Corporation नाम की यूनिट में हुई। जांच में पता चला कि फैक्ट्री में पाम ऑयल और स्टार्च का इस्तेमाल करके फ्रोजन डेजर्ट बनाया जा रहा था, लेकिन इसे बाजार में ‘रबड़ी कुल्फी’ बताकर बेचा जा रहा था। अधिकारियों ने मौके से भारी स्टॉक जब्त किया है और फैक्ट्री का काम बंद करवा दिया है।
नियमों का उल्लंघन और सरकारी एक्शन
FSSAI के नियमों के मुताबिक, अगर किसी प्रोडक्ट में दूध की जगह वेजिटेबल फैट या पाम ऑयल इस्तेमाल होता है, तो उसे ‘फ्रोजन डेजर्ट’ लिखना जरूरी है। इसे ‘कुल्फी’ या ‘आइसक्रीम’ कहना गलत है क्योंकि ये शब्द शुद्ध डेयरी प्रोडक्ट के लिए होते हैं। यह मामला Food Safety and Standards Act, 2006 का सीधा उल्लंघन है। यह पूरी कार्रवाई FDA कमिश्नर Tukaram Mundhe के नेतृत्व में चलाए जा रहे ‘Safe Food, Safe Drug, Safe Maharashtra’ अभियान का हिस्सा है।
राज्यभर में चल रहा है बड़ा अभियान
पिछले 48 घंटों में FDA ने मुंबई, पुणे और कोंकण क्षेत्र में कई छापेमारी की हैं। मिलावटी कुल्फी, दूध और गुटखा समेत कुल 3.95 करोड़ रुपये से ज्यादा का माल जब्त किया गया है। जब्त की गई कुल्फी के सैंपल लैब भेजे गए हैं ताकि पता चल सके कि इसमें कोई और हानिकारक केमिकल तो नहीं मिलाया गया है। विभाग ने मुंबई के अन्य फूड ऑपरेटर्स को भी चेतावनी दी है कि वे हाइजीन और लेबलिंग के नियमों का पालन करें, वरना उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
नकली रबड़ी कुल्फी में क्या मिलाया गया था
जांच में पाया गया कि इस कुल्फी को असली दूध के बजाय पाम ऑयल (Palm Oil) और स्टार्च (Starch) से बनाया गया था, जिसे गलत तरीके से रबड़ी कुल्फी बताकर बेचा जा रहा था।
FSSAI के नियम क्या कहते हैं
नियमों के अनुसार, वेजिटेबल फैट वाले प्रोडक्ट्स को ‘फ्रोजन डेजर्ट’ लेबल करना अनिवार्य है। इन्हें ‘कुल्फी’ या ‘आइसक्रीम’ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये नाम केवल शुद्ध डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए आरक्षित हैं।