Maharashtra: मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट में एल्गर परिषद केस की आरोपी वकील और एक्टिविस्ट Sudha Bharadwaj ने NIA से सबूत मांगे हैं। NIA ने आरोप लगाया है कि भारद्वाज ने अपनी जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है और इसी आधार पर उ
Maharashtra: मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट में एल्गर परिषद केस की आरोपी वकील और एक्टिविस्ट Sudha Bharadwaj ने NIA से सबूत मांगे हैं। NIA ने आरोप लगाया है कि भारद्वाज ने अपनी जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है और इसी आधार पर उनकी बेल रद्द करने की मांग की है। अब सुधा भारद्वाज ने कोर्ट से कहा है कि जांच के दौरान दर्ज गवाहों के बयान और सभी जरूरी दस्तावेज उन्हें दिए जाएं।
जमानत रद्द करने की मांग क्यों की गई?
NIA का आरोप है कि 19 जनवरी को Mumbai Press Club में एक कार्यक्रम हुआ था। इस मीटिंग में Sudha Bharadwaj और Varavara Rao शामिल हुए थे, जहां इस केस के अन्य सह-आरोपी भी मौजूद थे। जमानत की शर्तों के मुताबिक, उन्हें अन्य आरोपियों या समान गतिविधियों में शामिल लोगों से संपर्क करने की मनाही थी। NIA का दावा है कि इस बैठक का मकसद प्रतिबंधित संगठन CPI (माओवादी) की विचारधारा को फैलाना और ‘अर्बन नक्सल’ आंदोलन को आगे बढ़ाना था।
कोर्ट में अब तक क्या हुआ?
15 मई 2026 को NIA ने कोर्ट में याचिका दायर कर सुधा भारद्वाज और Varavara Rao की जमानत रद्द करने की मांग की थी। 28 मई को सुधा भारद्वाज ने कोर्ट से दिशा-निर्देश मांगे ताकि उन्हें उन सभी गवाहों के बयान और दस्तावेज मिल सकें जिनका जिक्र NIA ने अपनी याचिका में किया है। कोर्ट ने एक पेन ड्राइव में मौजूद सबूतों के वेरिफिकेशन के बाद उन्हें सौंपने का निर्देश दिया है।
केस की पुरानी बातें और शर्तें
सुधा भारद्वाज को दिसंबर 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट से डिफॉल्ट बेल मिली थी। उनकी जमानत की शर्तों में मुंबई छोड़ने से पहले कोर्ट की अनुमति लेना, पासपोर्ट NIA को सौंपना और मीडिया से केस के बारे में बात न करना शामिल था। यह पूरा मामला 31 दिसंबर 2017 को पुणे में हुई एल्गर परिषद बैठक और उसके अगले दिन कोरगांव भीमा स्मारक के पास हुई हिंसा से जुड़ा है, जिसके बाद जनवरी 2018 में FIR दर्ज हुई थी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
NIA ने सुधा भारद्वाज की जमानत रद्द करने की मांग क्यों की?
NIA का आरोप है कि 19 जनवरी को मुंबई प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम के दौरान सुधा भारद्वाज ने सह-आरोपियों से मुलाकात की, जो उनकी जमानत की शर्तों का उल्लंघन था।
सुधा भारद्वाज ने कोर्ट से क्या मांग की है?
सुधा भारद्वाज ने कोर्ट से मांग की है कि NIA द्वारा आंतरिक जांच में दर्ज किए गए गवाहों के सभी बयान और संबंधित दस्तावेज उन्हें उपलब्ध कराए जाएं।