Maharashtra: मुंबई की एक अदालत ने धारावी इलाके में एक 19 साल के युवक की मौत के मामले में 22 साल के आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने किस्मत हसेम शेख को 7 साल के कठोर कारावास की सजा दी है। यह पूरा मामला साल 2016 का है जब एक
Maharashtra: मुंबई की एक अदालत ने धारावी इलाके में एक 19 साल के युवक की मौत के मामले में 22 साल के आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने किस्मत हसेम शेख को 7 साल के कठोर कारावास की सजा दी है। यह पूरा मामला साल 2016 का है जब एक पब्लिक टॉयलेट की सफाई को लेकर दो युवकों के बीच झगड़ा हुआ था।
क्या था पूरा मामला और कैसे हुई मौत
यह घटना 10 जुलाई 2016 की है। धारावी में एक सार्वजनिक शौचालय की सफाई को लेकर किस्मत हसेम शेख और प्रशांत उर्फ प्रफुल्ल बालासाहेब लोंढे के बीच बहस शुरू हुई। देखते ही देखते यह बहस हाथापाई में बदल गई। इस लड़ाई के दौरान किस्मत ने प्रशांत पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। Sion Hospital के डॉक्टरों ने प्रशांत को मृत घोषित किया था। मेडिकल रिपोर्ट में पता चला कि बाहरी चोटें ज्यादा नहीं थीं, लेकिन दिमाग के अंदरूनी हिस्से में सूजन और जमाव था, जो हमले की वजह से हुआ था।
कोर्ट ने सजा कैसे तय की
शुरुआत में धारावी पुलिस ने इस मामले में हत्या (Murder) का केस दर्ज किया था। लेकिन Additional Sessions Judge R. J. Pawar ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि आरोपी का इरादा जान से मारने का था। कोर्ट ने माना कि यह अचानक हुआ झगड़ा था, इसलिए इसे ‘गैर-इरादतन हत्या’ (Culpable homicide not amounting to murder) माना गया।
केस से जुड़ी मुख्य जानकारियां
| विवरण |
जानकारी |
| आरोपी का नाम |
किस्मत हसेम शेख (22 वर्ष) |
| मृतक का नाम |
प्रशांत उर्फ प्रफुल्ल लोंढे (19 वर्ष) |
| घटना की तारीख |
10 जुलाई 2016 |
| सजा |
7 साल कठोर कारावास |
| अदालत |
मुंबई सेशन कोर्ट |
| जज का नाम |
R. J. Pawar |