Maharashtra: मुंबई कस्टम्स ने एक बिजनेसमैन और उसके क्लियरिंग एजेंट को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर बिना जरूरी परमिशन के एक खास केमिकल विदेश भेजने की कोशिश का आरोप है। यह कार्रवाई 15 अप्रैल 2026 को की गई, जिसमें पकड़ा गय
Maharashtra: मुंबई कस्टम्स ने एक बिजनेसमैन और उसके क्लियरिंग एजेंट को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर बिना जरूरी परमिशन के एक खास केमिकल विदेश भेजने की कोशिश का आरोप है। यह कार्रवाई 15 अप्रैल 2026 को की गई, जिसमें पकड़ा गया केमिकल ड्रग्स बनाने के काम आता है।
कौन हैं गिरफ्तार आरोपी और क्या है मामला
मुंबई कस्टम्स ने इस मामले में बिजनेसमैन Kinjal Shah और क्लियरिंग एजेंट Deepak Raikar को पकड़ा है। ये दोनों 1-Boc-4-Piperidone नाम का केमिकल एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इस केमिकल को भेजने के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स के नार्कोटिक्स कमिश्नर से NOC लेना जरूरी होता है, जो इनके पास नहीं था।
नियमों का उल्लंघन और कानूनी कार्रवाई
यह केमिकल NDPS (Regulation of Controlled Substances) Order, 2013 के तहत एक कंट्रोल किया गया पदार्थ है, जिसमें 2025 में बदलाव किए गए थे। आरोपियों पर Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, 1985 के तहत केस दर्ज किया गया है। कोर्ट में आरोपियों की तरफ से वकील Aditya Talpade और Gurav Parkar ने दलीलें दीं, लेकिन फिलहाल दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
मामले की मुख्य बातें
| विवरण |
जानकारी |
| गिरफ्तार व्यक्ति |
Kinjal Shah और Deepak Raikar |
| पकड़ा गया केमिकल |
1-Boc-4-Piperidone |
| गिरफ्तारी की तारीख |
15 अप्रैल 2026 |
| लागू कानून |
NDPS Act, 1985 |
| जरूरी दस्तावेज |
नार्कोटिक्स कमिश्नर से NOC |