Antilia बम मामला: मुंबई कोर्ट 1 अगस्त को तय करेगी 10 आरोपियों पर चार्ज, सचिन वाजे समेत कई पुलिसकर्मी फंसे

Maharashtra: मुंबई के चर्चित Antilia बम धमाके और मनसुख हिरण हत्याकांड में अब कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। एक विशेष अदालत 1 अगस्त को इस मामले के 10 आरोपियों पर आरोप तय यानी चार्ज फ्रेम करेगी। कोर्ट ने माना है कि जांच एजेंस

Maharashtra: मुंबई के चर्चित Antilia बम धमाके और मनसुख हिरण हत्याकांड में अब कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। एक विशेष अदालत 1 अगस्त को इस मामले के 10 आरोपियों पर आरोप तय यानी चार्ज फ्रेम करेगी। कोर्ट ने माना है कि जांच एजेंसी ने आरोपियों के खिलाफ आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किए हैं।

यह पूरा मामला फरवरी 2021 का है जब उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर Antilia के पास विस्फोटक से भरी एक SUV मिली थी। इसके कुछ दिनों बाद 4 मार्च 2021 को उस गाड़ी के मालिक मनसुख हिरण की हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच National Investigation Agency (NIA) कर रही है।

कोर्ट ने पूर्व पुलिस अधिकारी Sachin Waze की डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया था। स्पेशल जज चकोर एस. बाविस्कर ने कहा कि रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री मौजूद है जिससे सचिन वाजे के खिलाफ आरोप तय किए जा सकें। इसी तरह प्रदीप शर्मा की डिस्चार्ज याचिका को भी बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

NIA ने आरोप लगाया है कि सचिन वाजे इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था। एजेंसी के मुताबिक, इस साजिश का मकसद अमीर लोगों को डराना और उनसे पैसे वसूलना था। मनसुख हिरण की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वह इस साजिश का एक कमजोर हिस्सा था और राज खोल सकता था।

इस केस की चार्जशीट काफी बड़ी है जिसमें 14,000 से ज्यादा पन्ने और 300 से ज्यादा गवाहों के बयान शामिल हैं। NIA ने कोर्ट को बताया है कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के बयान अभी दर्ज नहीं हुए हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ट्रायल के दौरान उन्हें बुलाया जा सकता है।

अब 1 अगस्त को जब चार्ज फ्रेम होंगे और अगर आरोपी खुद को बेगुनाह बताएंगे, तब इस केस का ट्रायल शुरू होगा। इस मामले में आरोपियों को अधिकतम मौत की सजा तक हो सकती है।