Mumbai में 44 सोमाली समुद्री लुटेरों को उम्रकैद, भारतीय नौसेना ने 2024 में किया था गिरफ्तार

Maharashtra : मुंबई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को 44 सोमाली समुद्री लुटेरों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ये लुटेरे MV Ruen और FV Al-Kambar 786 जहाजों को हाईजैक करने के मामले में दोषी पाए गए हैं। भारतीय सशस्त्र बलों ने सा

Maharashtra : मुंबई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को 44 सोमाली समुद्री लुटेरों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ये लुटेरे MV Ruen और FV Al-Kambar 786 जहाजों को हाईजैक करने के मामले में दोषी पाए गए हैं। भारतीय सशस्त्र बलों ने साल 2024 में चलाए गए एंटी-पायरेसी ऑपरेशन के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया था।

विशेष न्यायाधीश संजय डिगे ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत में इन लुटेरों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। इन पर समुद्री लुटेरे अधिनियम, UAPA, भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आईपीसी की कई धाराओं के तहत केस दर्ज था, जिसमें हत्या की कोशिश और अपहरण जैसे गंभीर आरोप शामिल थे।

इस पूरे मामले में भारतीय नौसेना की बहादुरी की तारीफ की गई है। INS Kolkata, INS Trishul और INS Sumedha जैसे जहाजों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। लुटेरों ने MV Ruen जहाज के 17 क्रू मेंबर्स को बंधक बना लिया था, जिन्हें भारतीय नौसेना ने सुरक्षित बचाया था।

अदालत में सुनवाई के दौरान लुटेरों ने अपनी गरीबी और पहली बार अपराध करने की बात कहकर माफी मांगी थी। उन्होंने यह भी कहा कि जेल में भाषा और खाने-पीने की दिक्कतों की वजह से उन्हें काफी परेशानी हुई। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि समुद्र में जहाजों को लूटना, लोगों को बंधक बनाना और मानवीय ढाल का इस्तेमाल करना बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए उन्हें अधिकतम सजा दी गई है।

सजा के संबंध में कोर्ट ने साफ किया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और मार्च 2024 से अब तक जेल में बिताया गया समय उनकी कुल सजा में से कम कर दिया जाएगा। दोषियों को यह भी बताया गया कि अगर वे चाहें तो बॉम्बे हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता भी मिल सकती है।