Mumbai में हिट-एंड-रन केस: 17 साल के आरोपी की जमानत रद्द, अब सुधार गृह भेजा जाएगा लड़का
Maharashtra: मुंबई की एक अदालत ने घाटकोपर हिट-एंड-रन मामले में 17 साल के लड़के की जमानत रद्द कर दी है। यह फैसला शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 को सुनाया गया। कोर्ट ने यह कदम मृतक की पत्नी की याचिका पर उठाया, जिन्होंने नाबालिग क
Maharashtra: मुंबई की एक अदालत ने घाटकोपर हिट-एंड-रन मामले में 17 साल के लड़के की जमानत रद्द कर दी है। यह फैसला शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 को सुनाया गया। कोर्ट ने यह कदम मृतक की पत्नी की याचिका पर उठाया, जिन्होंने नाबालिग की रिहाई को चुनौती दी थी।
यह पूरा मामला 5 फरवरी 2026 का है, जब विद्याविहार में सोमैया कॉलेज के पास एक भीषण हादसा हुआ था। इस दुर्घटना में स्कूटर सवार ध्रुमिल पटेल की मौत हो गई और उनकी पत्नी मीनल पटेल गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। हादसे के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) ने 7 मार्च 2026 को नाबालिग आरोपी को जमानत दे दी थी।
मृतक की पत्नी मीनल पटेल ने इस फैसले के खिलाफ अप्रैल 2026 में सेशन कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। मामले की सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज मुजीबोद्दीन शेख ने नाबालिग की जमानत रद्द कर दी और JJB को उसे सुरक्षित तरीके से सुधार गृह (child reformative centre) भेजने का आदेश दिया।
पुलिस ने इस मामले में 17 साल के लड़के और उसके बिजनेसमैन पिता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। उन पर लापरवाही से गाड़ी चलाने, मौत का कारण बनने और दूसरों की जान खतरे में डालने जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। साथ ही मोटर वाहन अधिनियम और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत भी मामला दर्ज है। आरोपी के पिता को पहले ही 5 मार्च 2026 को जमानत मिल चुकी थी। पीड़ित परिवार की तरफ से वकील रूबेन मस्कारेन्हास ने कोर्ट में पैरवी की।