Mumbai में बिल्डर ने एक ही फ्लैट दो लोगों को बेचा, 13 साल बाद कपल को मिलेंगे 1.05 करोड़ रुपये
Maharashtra: मुंबई में एक बिल्डर की धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। यहां एक कपल ने घर खरीदने के लिए पूरी रकम चुका दी थी, लेकिन बिल्डर ने वही फ्लैट किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दिया। अब 13 साल के लंबे इंतजार और कानूनी ल
Maharashtra: मुंबई में एक बिल्डर की धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। यहां एक कपल ने घर खरीदने के लिए पूरी रकम चुका दी थी, लेकिन बिल्डर ने वही फ्लैट किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दिया। अब 13 साल के लंबे इंतजार और कानूनी लड़ाई के बाद महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कपल को राहत दी है।
यह मामला Mohamed Jalil Abdulla Harnekar और उनकी पत्नी Asger Shabnam Mohamed Jalil Harnekar का है। आयोग की सदस्य पूनम वी महारशी और डॉ निशा अमोल चव्हाण की बेंच ने 17 जून 2026 को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने बिल्डरों और उनकी फर्मों को आदेश दिया है कि वे कपल को ब्याज समेत 1.05 करोड़ रुपये वापस करें।
जांच में पाया गया कि बिल्डरों ने पूरी पेमेंट लेने के बाद भी महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट (MOFA) के नियमों का पालन नहीं किया और सेल एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं कराया। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रोजेक्ट का निर्माण भी पूरा नहीं किया और आवंटित फ्लैट किसी और को बेच दिया। जब कपल ने अपने पैसे मांगे, तो बिल्डरों ने रिफंड देने के बजाय माज़गांव के ‘Bay View’ प्रोजेक्ट में दूसरा घर देने की पेशकश की थी।
कमीशन ने बिल्डरों के इस व्यवहार को सेवा में भारी कमी और व्यापार का गलत तरीका माना। इस फैसले से उन लोगों को उम्मीद मिली है जो बिल्डरों के धोखे का शिकार होते हैं और सालों तक अपने घर या पैसों के लिए भटकते रहते हैं।