Maharashtra: मुंबई के बोरीवली इलाके की Jankalyan Cooperative Housing Society में नियमों की अनदेखी करना पदाधिकारियों को महंगा पड़ गया। Registrar of Cooperative Societies ने सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर को उनके
Maharashtra: मुंबई के बोरीवली इलाके की Jankalyan Cooperative Housing Society में नियमों की अनदेखी करना पदाधिकारियों को महंगा पड़ गया। Registrar of Cooperative Societies ने सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर को उनके पदों से हटा दिया है। यह कार्रवाई सालाना आम बैठक (AGM) न बुलाने और ऑडिट रिपोर्ट जमा न करने की वजह से की गई है।
किन पदाधिकारियों पर गिरी गाज और क्यों हुई कार्रवाई
रजिस्ट्रार ने 24 अप्रैल को आदेश जारी करते हुए चेयरमैन Namrata Sankhe, सेक्रेटरी Sudhakar Chavan और ट्रेजरर Laxman Malekar को अयोग्य घोषित कर दिया। इन पदाधिकारियों ने साल 2022-23 और 2023-24 की AGM समय पर नहीं बुलाई थी। साथ ही, कानून के मुताबिक ऑडिटर्स की नियुक्ति नहीं की गई और न ही ऑडिट रिपोर्ट जमा की गई। यह पूरी कार्रवाई Maharashtra Cooperative Societies Act, 1960 की धारा 75(5) के तहत की गई है।
सदस्यों ने लगाए थे गंभीर आरोप और क्या था मामला
सोसाइटी के सदस्य Devendra Chiplunkar और उनके वकील Sunil Sakhrani ने शिकायत की थी कि मैनेजिंग कमेटी लापरवाही बरत रही है। सदस्यों का आरोप था कि कमेटी ने रिडेवलपमेंट से जुड़े फैसलों में देरी की, रिकॉर्ड्स दिखाने से मना किया और पारदर्शिता की कमी रखी। जांच के दौरान पाया गया कि सोसाइटी ने कई नियमों का उल्लंघन किया था, जिसमें मीटिंग के नोटिस और एजेंडा न भेजना भी शामिल था। अब हटाए गए सदस्य इस कार्यकाल के बाकी समय और अगले दो साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
हाउसिंग सोसाइटी के लिए क्या हैं जरूरी नियम
महाराष्ट्र के नियमों के अनुसार, हर सोसाइटी को 30 सितंबर से पहले अपनी AGM करनी होती है। वित्तीय वर्ष खत्म होने के चार महीने के भीतर खातों का ऑडिट पूरा करना जरूरी है। ऑडिट रिपोर्ट को AGM में पेश करना और उसके बाद तीन महीने के भीतर Audit Rectification Report जमा करना अनिवार्य है। रजिस्ट्रार ने साफ किया कि पारदर्शिता और सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए इन कानूनी नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
AGM और ऑडिट न कराने पर क्या सजा हो सकती है?
Maharashtra Cooperative Societies Act की धारा 75(5) के तहत, दोषी पदाधिकारियों को उनके पद से हटाया जा सकता है और उन्हें अगले कुछ वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
सोसाइटी में AGM कराने की आखिरी तारीख क्या होती है?
महाराष्ट्र के मॉडल बाय-लॉज के अनुसार, हर साल 30 सितंबर से पहले AGM आयोजित करना अनिवार्य होता है।