Maharashtra: मुंबई की एक अदालत ने 2024 के चर्चित BMW हिट-एंड-रन मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी Mihir Shah और उसके ड्राइवर Rajrishi Bidawat के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या (culpable homicide not amounting
Maharashtra: मुंबई की एक अदालत ने 2024 के चर्चित BMW हिट-एंड-रन मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी Mihir Shah और उसके ड्राइवर Rajrishi Bidawat के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या (culpable homicide not amounting to murder) के आरोप तय किए हैं। यह हादसा जुलाई 2024 में हुआ था जिसमें एक महिला की जान चली गई थी।
आरोपियों पर क्या केस लगा और कोर्ट ने क्या कहा
अडिशनल सेशन जज Anil Salunkhe ने पाया कि आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। Mihir Shah और ड्राइवर Rajrishi Bidawat पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 के तहत केस चलाया जाएगा। इसके अलावा मिहिर शाह पर लापरवाही से गाड़ी चलाने (BNS धारा 281) और मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन के आरोप भी लगे हैं। कोर्ट ने BMW कार को वापस करने की अर्जी भी खारिज कर दी क्योंकि इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया था।
पिता Rajesh Shah की भूमिका और राजनीतिक असर
इस मामले में मिहिर के पिता Rajesh Shah पर सबूत मिटाने के आरोप लगाए गए हैं। बताया जाता है कि उन्होंने अपने बेटे को भागने के लिए कहा था और ड्राइवर को जिम्मेदारी लेने के लिए उकसाया था। राजेश शाह पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली Shiv Sena के डिप्टी लीडर थे, लेकिन हादसे के तुरंत बाद उन्हें इस पद से हटा दिया गया था।
हादसे का घटनाक्रम और अब तक की कार्रवाई
यह दर्दनाक हादसा 7 जुलाई 2024 को हुआ था, जिसमें स्कूटर सवार Kaveri Nakhwa की मौत हो गई थी और उनके पति Pradeep Nakhwa घायल हुए थे। पुलिस ने राजेश शाह को 7 जुलाई को, ड्राइवर को 9 जुलाई को और मिहिर शाह को 10 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किया था। 20 जनवरी 2026 को प्रिसिक्यूशन ने ड्राफ्ट चार्जेस जमा किए थे, जिसके बाद 10 जून 2026 को कोर्ट ने औपचारिक रूप से आरोप तय किए हैं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
मिहिर शाह और उसके ड्राइवर पर कौन सी धाराएं लगाई गई हैं
मिहिर शाह और ड्राइवर राजऋषि बिदावत पर BNS की धारा 105 के तहत गैर-इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया है। मिहिर पर धारा 281 (तेज ड्राइविंग) और मोटर व्हीकल एक्ट की धाराएं भी लगी हैं।
क्या कोर्ट ने BMW कार वापस करने की अनुमति दी
नहीं, कोर्ट ने कार वापस करने की याचिका खारिज कर दी। जज ने कहा कि कार का इस्तेमाल हथियार की तरह किया गया था और इसके दोबारा गलत इस्तेमाल की संभावना हो सकती है।