Maharashtra: मुंबई में वोटर लिस्ट को अपडेट करने के काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों की अब खैर नहीं है। BMC ने उन Booth Level Officers (BLOs) के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया है, जो Special Intensive Re
Maharashtra: मुंबई में वोटर लिस्ट को अपडेट करने के काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों की अब खैर नहीं है। BMC ने उन Booth Level Officers (BLOs) के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया है, जो Special Intensive Revision (SIR) ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। यह फैसला गुरुवार, 11 जून 2026 को नागरिक मुख्यालय में हुई एक समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया।
ड्यूटी से गायब रहने पर क्या होगी कार्रवाई
BMC के एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर अश्विनी जोशी ने निर्देश दिए हैं कि ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ तुरंत पुलिस केस दर्ज किया जाए। उन्होंने साफ किया है कि चुनाव ड्यूटी एक संवैधानिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे पहले भी तीन स्कूलों के 14 शिक्षकों पर Representation of the People Act के तहत केस दर्ज किया जा चुका है और 3 FIR दर्ज हुई हैं।
वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए क्या है प्लान
वोटर लिस्ट के रिवीजन के काम को तेज करने के लिए 13 और 14 जून 2026 को BLOs के लिए ट्रेनिंग सेशन रखे गए हैं। इस काम के लिए BMC ने करीब 7,300 BLOs नियुक्त किए हैं और 1,000 अतिरिक्त कर्मचारियों को भी तैनात किया गया है। Election Commission of India के निर्देशानुसार इस प्रक्रिया के जरिए वोटर लिस्ट से डुप्लीकेट नाम, मृत लोगों के नाम और गलत रजिस्ट्रेशन को हटाया जाएगा।
अधिकारियों ने लापरवाही पर क्यों जताई नाराजगी
BMC के एडिशनल कमिश्नर विपिन शर्मा ने कहा कि बूथ मैपिंग और BLOs की अनुपस्थिति जैसे मुद्दे बहुत संवेदनशील हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इस काम को तय समय सीमा के अंदर पूरा करना जरूरी है और किसी भी देरी को गंभीरता से लिया जाएगा। अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि संबंधित क्षेत्रों के पुलिस स्टेशनों में अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाए।
Frequently Asked Questions (FAQs)
BMC ने BLOs के खिलाफ पुलिस केस का आदेश क्यों दिया?
मुंबई में वोटर लिस्ट के Special Intensive Revision (SIR) कार्यक्रम की ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ यह आदेश दिया गया है, क्योंकि चुनाव ड्यूटी को संवैधानिक और कानूनी अनिवार्यता माना जाता है।
वोटर लिस्ट रिवीजन (SIR) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
Election Commission of India के निर्देश पर यह काम किया जा रहा है ताकि वोटर लिस्ट से डुप्लीकेट एंट्री, मृत मतदाताओं के नाम और अवैध रजिस्ट्रेशन को हटाकर लिस्ट को सही किया जा सके।